MP News in Hindi: मध्य प्रदेश के देवास जिले में 10 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ऑपरेशन संकल्प के तहत देवास जिले की पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. कोर्ट ने दोषी को सश्रम कारावास की सजा के साथ 4 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.
मामला देवास जिले के सोनकच्छ थाना क्षेत्र का है, जहां दिसंबर 2024 को दोषी पिता ने पत्नी से मारपीट कर दस साल की बेटी से दुष्कर्म किया था. दोषी पिता नशे में रहता था. मामले में अगले दिन सुबह बच्ची की मां ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया.
10 महीने में पुलिस ने सुनवाई सजा
देवास एसपी पुनीत गेहलोद नें बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेस में खुलासा करते हुए बताया कि देवास जिले की सोनकच्छ के चौबारा जागीर गांव में एक शख्स ने अपनी ही सौतेली 10 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. वारदात के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और 10 महीने 10 दिनों में आरोपी को सजा सुनवाई. एसपी ने पुलिस टीम को सम्मान पत्र और 10 हजार रुपये का सम्मान देने का ऐलान किया है.
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