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This Article is From Oct 17, 2023

पुराने मामले में 'फरार' घोषित हो गए सुवासरा के कांग्रेस प्रत्याशी, अदालत में पेश होकर ली जमानत

सुवासरा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने बताया कि जब हमारे ऊपर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था, तब हम तत्कालीन एसपी से मिले थे. उन्होंने भरोसा दिया था कि इसे खत्म कर देंगे. 

पुराने मामले में 'फरार' घोषित हो गए सुवासरा के कांग्रेस प्रत्याशी, अदालत में पेश होकर ली जमानत
सुवासरा से कांग्रेस प्रत्याशी को अदालत से लेनी पड़ी जमानत

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश के मंदसौर के सुवासरा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार को पुलिस ने फरार घोषित कर एक पुराने प्रकरण में अदालत में चालान पेश कर दिया. इसके बाद मंगलवार को कोर्ट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने अपनी जमानत करवाई. दरअसल कमलनाथ सरकार गिरने के बाद कांग्रेस ने 'संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा' निकाली थी. इस यात्रा के दौरान आईपीसी की धारा 188 के तहत तत्कालीन जिला कांग्रेस अध्यक्ष नव कृष्ण पाटिल, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष हनीफ शेख और सुवासरा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. 

इस पुराने मामले में कुछ दिन पहले पुलिस ने अदालत में उन्हें फरार बताते हुए चालान पेश कर दिया. इसकी भनक लगते ही आनन-फानन में कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस नेता मंगलवार को कोर्ट पहुंचे और अपनी जमानत करवाई. सुवासरा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने बताया कि जब हमारे ऊपर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था, तब हम तत्कालीन एसपी से मिले थे. उन्होंने भरोसा दिया था कि इसे खत्म कर देंगे. 

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जमानत के लिए दिया आवेदन

उन्होंने कहा, 'हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और हमें पूरा भरोसा है. जैसे ही हमें पता चला कि इस प्रकरण में चालान पेश हुआ है. हम तत्काल न्यायपालिका की शरण में आए और हमने अपनी जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया.' कांग्रेस नेता एडवोकेट राघवेंद्र तोमर ने बताया कि अभी दो तीन पहले पता चला कि इन्होंने फरारी में कोई चालान पेश कर दिया है. तो जैसे ही सूचना मिली जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, सुवासरा से प्रत्याशी राकेश पाटीदार और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हनीफ शेख तीनों अदालत में आए और जमानत का आवेदन दिया.

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'प्रकरण को आगे लड़ेंगे'

उन्होंने कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं और गांधीवादी तरीके से सब काम करते हैं.

मंगलवार को पेश होने पर अदालत ने तीनों को पंद्रह-पंद्रह हजार की जमानत दिए जाने का आदेश दिया है.

उन्होंने कहा कि हम इस प्रकरण को आगे लड़ेंगे. मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी.

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