Christmas Day 2023: दो दिन बाद Christmas का त्यौहार मनाया जाएगा. इससे पहले स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं. बच्चों को सांता क्लॉज (santa claus) बनाया जाता है. इसके लिए कई स्कूलों में तैयारियां भी कर ली गई हैं. लेकिन इस बार मध्यप्रदेश के उज्जैन (Ujjain) के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के आदेश ने तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया है. DEO आनंद शर्मा ने सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी कर कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना अनुमति के बच्चों को सांता क्लाज (santa claus) न बनाएं. क्रिसमस (Christmas) पर स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाने के पहले उनके पैरेंट्स से अनुमति जरूर लें. पैरेंट्स की अनुमति के बिना सांता क्लॉज या अन्य वेशभूषा पहनाई जाती है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
विवाद की स्थिति से बचने के लिए निर्देश
BRC संजय शर्मा ने बताया कि निजी विद्यालयों में त्यौहार, पर्व पर विशेष की वेशभूषा पहना कर प्रदर्शन किया जाता है. इस वजह से कई बार विवाद की स्थिति बनती है. इसलिए इस बार क्रिसमस के पहले जिले के सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए है. दरअसल हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल संचालकों को चेतावनी दी है कि हिंदू बच्चों को जबरदस्ती सांता क्लॉज न बनाया जाए. इसके बाद ही विभाग से निर्देश जारी किए है.
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शाजापुर डीईओ ने भी जारी किया आदेश
मध्यप्रदेश के शाजापुर ( Shajapur ) जिले के डीईओ ने सबसे पहले इस आदेश को जारी किया था. प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों से कहा है कि बच्चों को सांता क्लाज बनाने से पहले उनके पेरेंट्स से अनुमति ज़रूर लें, ऐसा नहीं करोगे तो एक तरफा कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है.अब उज्जैन डीईओ के आदेश से सभी हैरान हैं.
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