Carbide Gun News: इंदौर के जिला प्रशासन ने ‘कैल्शियम कार्बाइड' से चलने वाली देशी बंदूक के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर शुक्रवार को इस खतरनाक खिलौने पर प्रतिबंध लगा दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. जिलाधिकारी शिवम वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा,‘‘अवैध तौर पर तैयार कार्बाइड गन से आम जन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. लिहाजा इसका निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण, प्रदर्शन और इसे चलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.''
FIR दर्ज करने के आदेश
मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन (Carbide Gun) के इस्तेमाल से कई बच्चों और बड़ों की आंखों की रोशनी जाने के बाद, पुलिस और प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन में है. भोपाल, विदिशा, ग्वालियर सहित कई जिलों में सैकड़ों कार्बाइड गन जब्त की गई हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन के इस प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस कानूनी प्रावधान के तहत दोषी को एक वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि इनमें मध्यप्रदेश के इंदौर, देवास, आगर-मालवा, सीहोर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन और राजगढ़ जिलों के मरीजों के साथ ही झारखंड का एक रोगी शामिल है. हासानी ने बताया कि कार्बाइड गन से जुड़ी दुर्घटनाओं में घायल मरीजों की उम्र तीन से 31 साल के बीच है और इनमें ज्यादातर बच्चे हैं. अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाओं के चलते इंदौर से पहले भोपाल और ग्वालियर जिलों में भी कार्बाइड गन पर पाबंदी लगाई जा चुकी है.
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