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रिश्वतखोर सरपंच को हुई चार साल कैद की सजा, 5 हजार की रिश्वत मांगने पर लोकायुक्त पुलिस ने किया था ट्रैप

लोकायुक्त पुलिस ने गोरेलाल को वॉयस रिकॉर्डर देकर सरपंच रामकली की रिश्वत मांगने की बात रिकॉर्ड कराई. 6 नवंबर 2017 को निरीक्षक एचएल चैहान के साथ लोकायुक्त पुलिस का ट्रैप दल फरियादी के साथ सरपंच के निवास के पास स्थित अबारमाता मंदिर के पास पहुंचा और आरोपी को ट्रैप कर लिया.

रिश्वतखोर सरपंच को हुई चार साल कैद की सजा, 5 हजार की रिश्वत मांगने पर लोकायुक्त पुलिस ने किया था ट्रैप
रिश्वतखोर सरपंच को हुई सजा

Madhya Pradesh News: छतरपुर में रिश्वत लेने वालों पर कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां एक महिला सरपंच को 5 हजार की रिश्वत लेने पर चार साल की कैद की सजा दी गई है. ये महिला प्रधानमंत्री आवास के तहत कुटीर की अंतिम किस्त दिलाने के लिए 5 हजार रुपए रिश्वत मांग रही थी. लोकायुक्त पुलिस ने महिला सरपंच को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. कोर्ट ने आरोपी सरपंच को रिश्वत के मामले में चार साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है.

सरपंच को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया

एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि फरियादी गोरेलाल यादव ने 3 नवंबर 2017 को लोकायुक्त पुलिस सागर में शिकायत दर्ज कराई कि उसको ग्राम हंसरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुटीर स्वीकृत हुई थी. जिसकी तीन किस्तें उसे मिल चुकी थीं. बस अंतिम किस्त जो कि 30 हजार रुपए की थी मिलनी बची हुई थी. अंतिम किस्त के लिए वह ग्राम पंचायत सौराई तहसील बड़ामहरा की सरपंच रामकली अहिरवार से मिला, सरपंच कुटीर की फोटो खिचवाने और अंतिम किस्त निकलवाने के एवज में 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रही थी. जिसके बाद उसने सरपंच को रंगे हाथों पकड़वाने की ठानी.

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लोकायुक्त पुलिस ने दिया वॉयस रिकॉर्डर

लोकायुक्त पुलिस ने गोरेलाल को वॉयस रिकॉर्डर देकर सरपंच रामकली की रिश्वत मांगने की बात रिकॉर्ड कराई. 6 नवंबर 2017 को निरीक्षक एचएल चैहान के साथ लोकायुक्त पुलिस का ट्रैप दल फरियादी के साथ सरपंच के निवास के पास स्थित अबारमाता मंदिर के पास पहुंचा. ट्रैप दल सरपंच के निवास के आस-पास छिप गया. गोरेलाल के इशारा करने पर ट्रैप दल ने घेरा बंदी करके सरपंच रामकली को रंगे हाथो रिश्वत लेते पकड़ लिया.

इसके बाद कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने आरोपी सरपंच को दोषी ठहराते हुए चार साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई.

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