विज्ञापन
Story ProgressBack

नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 2020 के बाद खुले सभी कॉलेज की होगी जांच

मध्यप्रदेश के नर्सिंग घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court)ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने अपने ही पुराने आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया है कि नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया के साथ साल 2020 के बाद खुले सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच की जाएगी. ये फैसला 28 सितंबर 2022 को आए आदेश के संशोधन में आया है.

Read Time: 3 mins
नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 2020 के बाद खुले सभी कॉलेज की होगी जांच

MP Nursing Scam: मध्यप्रदेश के नर्सिंग घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court)ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने अपने ही पुराने आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया है कि नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया के साथ साल 2020 के बाद खुले सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच की जाएगी. ये फैसला 28 सितंबर 2022 को आए आदेश के संशोधन में आया है. दरअसल अदालत से पुराने आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी जिसमें नर्सिंग काउंसिल, म.प्र. मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी और म.प्र. नर्सिंग काउंसिल की गतिविधियों की 2017 तक की व्यापक सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था.

बता दें कि  म.प्र.नर्सिंग काउंसिल का गठन केवल 2018 में हुआ था.  इस याचिका में पुराने आदेश में एक विसंगति की ओर इशारा किया गया था. नये दायरे के बाद अब जांच अवधि को बढ़ाकर 2020-21 शैक्षणिक सत्र तक कर दिया है. अदालत ने कहा है कि इस संशोधन का उद्देश्य किसी भी भ्रम को दूर करना और कॉलेजों की मान्यता प्रक्रियाओं की पूरी जांच सुनिश्चित करना है.

 अदालत ने छात्रों को भी राहत देते हुए ये साफ किया है कि 2020-21 सत्र के लिए दोषपूर्ण कॉलेजों के छात्रों को परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए. अदालत ने कहा कि बाद के सत्रों के लिए नामांकन पर विचार किया जाएगा जब उन सत्रों के लिए परीक्षाएं निर्धारित की जाएंगी. नर्सिंग शिक्षा में व्यावहारिक प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देते हुए, अदालत ने सीबीआई ने जिन 169 कॉलेजों को पात्र बताया था उनकी भी फिर से जांच का आदेश दिया है. यह फैसला गंभीर रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच आया है, जिसमें 4 सीबीआई अधिकारियों पर कुछ कॉलेजों से अनुकूल रिपोर्ट के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं.अपने फैसले में अदालत ने ये भी आदेश दिया है कि जांच में  सीबीआई टीमों के साथ संबंधित जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश के अधिकृत लोग भी शामिल होंगे. निरीक्षण की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. अदालत ने प्रशिक्षण मानकों की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायधीश आर.के.श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की है. अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच तुरंत शुरू किया जाए और तीन महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाए.

ये भी पढ़ें: MP News: अब लगेगी स्कूल संचालकों पर लगाम, जबलपुर के बाद भोपाल में भी होगी कार्रवाई...जानिए फीस वृद्धि का नियम

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
MP News: 'मेरी मदद कर दो सर, नहीं तो यही खत्म हो जाउंगी', जिला कलेक्टर ऑफिस में चला हाई वोल्टेज ड्रामा
नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 2020 के बाद खुले सभी कॉलेज की होगी जांच
Kisan Samachar: Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan took a big decision after meeting CM Mohan Yadav, said about millets- will buy Kodo-Kutki at MSP
Next Article
CM मोहन यादव से मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री का बड़ा फैसला, कहा- MSP पर खरीदेंगे कोदो-कुटकी
Close
;