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This Article is From Feb 15, 2024

चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक: पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा- पार्टियों को होती है फंड की जरूरत

Electoral Bond Scheme News: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की 80 वर्षीय नेता सुमित्रा महाजन ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को कोष (फंड) की जरूरत होती है और चुनावी बॉन्ड योजना पार्टियों के कोष के इंतजाम के लिए लाई गई थी.

चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक: पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा- पार्टियों को होती है फंड की जरूरत

Supreme Court's Verdict on the Electoral Bond Scheme: लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन (Former Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan) ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना के जरिये राजनीतिक दलों (Political parties) के लिए चंदे के इंतजाम को लेकर 'अच्छी पद्धति' पेश की थी, क्योंकि सभी पार्टियों को फंड की जरूरत होती है. चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक (Ban on Electoral Bond Scheme) के उच्चतम न्यायालय के फैसले (Supreme Court's Verdict) के बारे में पूछे जाने पर महाजन ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा,‘‘मैंने उच्चतम न्यायालय का पूरा फैसला पढ़ा नहीं है और मुझे पूरा मामला मालूम नहीं है, लेकिन चुनावी बॉन्ड योजना के जरिये राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक अच्छी पद्धति पेश की गई थी. इतना ही हो सकता है कि अगर इसमें (चुनावी बॉन्ड योजना) कुछ कमियां हों, तो इन्हें दूर किया जाएगा.''

सभी पार्टियों को होती है फंड की जरूरत: सुमित्रा महाजन

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की 80 वर्षीय नेता सुमित्रा महाजन ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को कोष (फंड) की जरूरत होती है और चुनावी बॉन्ड योजना पार्टियों के कोष के इंतजाम के लिए लाई गई थी. उन्होंने कहा, "अगर उच्चतम न्यायालय (चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में) कुछ कहता है, तो ऊपर के लोग (सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति) सोचेंगे."

उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. इस योजना को सरकार ने दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था.

दूरगामी परिणाम वाले इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को छह वर्ष पुरानी योजना के तहत राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले लोगों के नामों की जानकारी निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को देने के निर्देश भी दिए.

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