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तत्कालीन तहसीलदार दीपक शुक्ला पर एक साल बाद मानहानि का केस दर्ज, वकील ने अभद्रता के लगाए हैं आरोप

MP News: वकील से अभद्रता करना एक तहसीलदार को बहुत भारी पड़ गया है. एक साल के बाद तहसीलदार पर मानहानि का मामला दर्ज हो गया है. 

तत्कालीन तहसीलदार दीपक शुक्ला पर एक साल बाद मानहानि का केस दर्ज, वकील ने अभद्रता के लगाए हैं आरोप
अशोकनगर के पूर्व तहसीलदार पर मानहानि का केस दर्ज हुआ है.

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के जिला न्यायालय अशोकनगर ने तत्कालीन तहसीलदार दीपक शुक्ला के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. न्यायालय के आदेश के बाद अब दीपक शुक्ला को सामान्य आरोपी की तरह जमानत करानी होगी और 9 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा.

यह मामला करीब एक वर्ष पुराना है. अधिवक्ता अमरीश लोधी द्वारा शांति भंग की धाराओं में जेल भेजे गए अपने मुवक्किल की जमानत के लिए जब वह तत्कालीन तहसीलदार दीपक शुक्ला के न्यायालय में पहुंचे, तो वहां कथित तौर पर न केवल जमानत प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई, बल्कि अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया.

अधिवक्ता अमरीश लोधी का आरोप है कि तहसीलदार दीपक शुक्ला ने उनसे कहा, “अपना कानून जेब में रखो, यहां हमारा कानून चलता है.” इस घटना से आहत होकर अधिवक्ता ने 5 मार्च 2025 को जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था.

न्यायालय ने मामले की जांच कराई, गवाहों के बयान दर्ज किए और प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 बीएनएस के तहत तत्कालीन तहसीलदार दीपक शुक्ला के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के आदेश दिए.

अधिवक्ता अमरीश लोधी, जो वर्तमान में अशोकनगर में सहायक जिला लोक अभियोजक (AGP) के पद पर पदस्थ हैं, उनका यह भी आरोप है कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष या दुर्भावना के चलते पहले शांति भंग की धाराओं में जेल भेजा गया और बाद में केस दर्ज किया गया था.

अब इस मामले में 9 मार्च को जिला न्यायालय में सुनवाई होनी है, जहां आरोपी दीपक शुक्ला की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी. इस प्रकरण के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. इस बारे में हमने तहसीलदार का पक्ष लेने के लिए भी उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. 

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