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भोपाल में गोमांस तस्करी पर बवाल: जमानत के बाद फिर गिरफ्तार ‘असलम चमड़ा’, NSA में भेजा गया जेल

Bhopal Beef Smuggling Case में आरोपी असलम कुरैशी को जमानत मिलने के बाद तुरंत NSA में फिर गिरफ्तार कर लिया गया. मामले ने भोपाल में सियासी और सामाजिक तनाव बढ़ा दिया है.

भोपाल में गोमांस तस्करी पर बवाल: जमानत के बाद फिर गिरफ्तार ‘असलम चमड़ा’, NSA में भेजा गया जेल

Bhopal Beef Smuggling Case: भोपाल में गोमांस तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आरोपी असलम कुरैशी उर्फ ‘चमड़ा' को सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार रात रिहा किया गया, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया.

भोपाल पुलिस ने उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे फिर से जेल भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह कदम उठाया गया.

26 टन गोमांस मामले से जुड़ा है केस

Bhopal पुलिस के अनुसार, असलम कुरैशी को पहले 26 टन गोमांस से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि जांच में कुछ खामियां सामने आने और कथित लापरवाही के चलते कोर्ट ने उसे जमानत दे दी. इस फैसले के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा विरोध किया और आरोप लगाया कि पुलिस ने केस को कमजोर किया है.  बुधवार रात करीब 10 बजे पुलिस टीम सेंट्रल जेल पहुंच गई थी. जैसे ही असलम जेल से बाहर आया, उसे तुरंत एक निजी वाहन में बैठाकर ले जाया गया. पहले पुलिस ने उसे धारा 151 के तहत हिरासत में लिया और बाद में NSA लगाकर दोबारा जेल भेज दिया.

सियासत भी गरमाई, बीजेपी विधायक का बयान

इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि आरोपी का अपराध अक्षम्य है और आने वाले समय में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी.  पिछले कुछ महीनों से इस मामले को लेकर सरकार को लगातार विपक्ष और हिंदूवादी संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. सड़क से लेकर विधानसभा तक यह मुद्दा गरमाया हुआ है.

टाइमलाइन: गोमांस तस्करी और असलम कुरैशी का मामला

  • 17 दिसंबर 2025: जहांगीराबाद के पास एक कंटेनर से लगभग 26 टन मांस बरामद किया गया.
  • फॉरेंसिक जांच: मांस के गोमांस होने की पुष्टि हुई.
  • 6 मार्च 2026: करीब 500 पेज का आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया.
  • जमानत: असलम कुरैशी उर्फ 'चमड़ा' को लगभग 68 दिनों की जेल के बाद जमानत मिली.
  • फिर गिरफ्तारी: धारा 151 के तहत पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की.
  • मार्च मध्य: गोमांस तस्करी/निस्तारण मामले में SIT द्वारा जांच के बाद असलम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया.
  • अवैध बूचड़खाना: मामला नगर निगम के संरक्षण में चल रहे अवैध बूचड़खाने से संबंधित है.

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