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New Year पर गजब का गिफ्ट ! यहां शराब पिलाने के लिए एक दिन का लाइसेंस बांट रही है सरकार, 5 मिनट में कर सकते हैं हासिल

Happy New Year 2025 World: अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो घर, लॉन या मरीज गार्डन किसी भी जगह न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकते हैं, वह भी शराब पार्टी के साथ. दरअसल, यहां सरकार एक दिन के लिए शराब पिलाने का लाइसेंस बांट रही है. इसके लिए बाकायदा एक हजार से दस हजार रुपये तक फीस वसूली जाएगी.

New Year पर गजब का गिफ्ट ! यहां शराब पिलाने के लिए एक दिन का लाइसेंस बांट रही है सरकार, 5 मिनट में कर सकते हैं हासिल

Happy New Year: वर्ष 2024 की विदाई और नव वर्ष 2025 की अगवानी की तैयारी में देश और दुनिया में लोग जुटे हुए हैं. लोग पिकनिक डेस्टिनेशन पर निकल रहे हैं. वहीं, कुछ लोग आसपास में होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, पार्क या घरों में नए साल का सेलिब्रेशन करते हैं. ऐसे सेलिब्रेशन में शराब पार्टियों का आयोजन आम बात है. लिहाजा, अब सरकार इनके जरिए अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है.

इसी कड़ी में आबकारी विभाग मध्यप्रदेश बाकायदा लाइसेंस जारी कर रहा है. यह लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करके हासिल किया जा सकता है. इसके लिए दो हजार से लेकर दस हजार रुपये की फीस आबकारी विभाग को चुकानी होगी. अफ़सर दावा कर रहे हैं कि महज पांच मिनिट में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

शराब पार्टी के लिए सरकार दे रही है एक दिन का लाइसेंस

31 दिसंबर की रात की पार्टी के लिए रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट और फार्म हाउस की बुकिंग हो रही है. इ सके सात ही नए साल की जश्न के लिए आयोजित होने वाली इन पार्टियों में शराब परोसने की बात भी की जा रही है. इसी के साथ आबकारी विभाग का अमला भी सक्रिय हो गया है. जिन भी होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस और रिसोर्ट में नए साल के लिए शराब पार्टी के लिए बुकिंग की जा रही है, ऐसे स्थान आबकारी विभाग द्वारा चिन्हित किए जा रहे हैं. यहां के आयोजकों से कहा जा रहा है कि उन्हें शराब पार्टी करना है, तो इसके लिए आबकारी विभाग से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें. बगैर लाइसेंस के कहीं भी शराब पार्टी कराई गई, तो आयोजकों के साथ ही पार्टियों में शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

घर, गार्डन और होटल-रेस्टोरेंट के लिए अलग-अलग है फीस

किसी भी सेलिब्रेशन पार्टी में अधिकृत रूप से शराब परोसने और सेवन के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस दिया जा रहा है. यह लाइसेंस लेकर चिन्हित जगहों पर तय अवधि में शराब पार्टी कराई जा सकती है. निर्धारित फीस ऑनलाइन जमा कर लाइसेंस ले सकते हैं. घर के लिए लाइसेंस की फीस 2 हजार निर्धारित हैं. वहीं, गार्डन के लिए लाइसेंस की फीस 5 हजार और होटल-रेस्टोरेंट की फीस 10 हजार रुपये रखी गई है.

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ऐसे मिल रहा है लाइसेंस

सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुर्मी ने बताया कि जो भी लोग अपने रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, फार्म हाउस या घर में 31 दिसंबर की रात शराब पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विभाग से आकस्मिक लाइसेंस लेना होगा. बिना लाइसेंस के कहीं भी शराब परोसी गई, तो हमारी टीमें कार्रवाई करेंगी. कुर्मी ने बताया कि लाइसेंस अप्लाई करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है . यह किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर महज पांच मिनिट में पूरी हो जाती है. फीस चुकता करते ही एक दिन का लिकर लाइसेंस जनरेट होकर मिल जाता है. 

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