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धोनी की याचिका पर पूर्व आईपीएस को मिली कारावास की सजा, जानें क्या है मामला

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के खिलाफ कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए जी संपत कुमार के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. जिसकी सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस जी संपत कुमार को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई.

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धोनी की याचिका पर पूर्व आईपीएस को मिली कारावास की सजा, जानें क्या है मामला
फाइल फोटो

M S Dhoni Petition: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की दायर याचिका को लेकर मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सेवानिवृत्त अधिकारी जी संपत कुमार को को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाईकोर्ट (High Court) के खिलाफ कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए जी संपत कुमार के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. जिसकी सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस जी संपत कुमार को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई.

हालांकि, जी संपत के लिए राहत की बात ये है कि न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया है, ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि संपत कुमार ने जानबूझकर इस अदालत और उच्चतम न्यायालय को बदनाम करने और इनके अधिकार को कम करने का प्रयास किया है.

क्या है मामला ?

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. जिसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व आईपीएस जी संपत कुमार ने जवाबी हलफनामा दायर किया था. जिसमें धोनी ने आरोप लगाया था कि हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणियां की गई हैं. जिसके बाद धोनी ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के खिलाफ कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया था और संपत कुमार के जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने का आग्रह किया था.

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