
CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल और डीजल के अवैध कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसा है. रायपुर पुलिस को बीते 1 अक्टूबर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत रिंग रोड नंबर 03 टेकारी चौक स्थित एक यार्ड में कुछ व्यक्ति ट्रक एवं ड्रम में ज्वलनशील तरल पदार्थ डीजल एवं पेट्रोल को अवैध रूप से संग्रह कर बिक्री हेतु रखें है. जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रेंज साइबर थाना रायपुर एवं थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही किया गया. छापामार कार्रवाई के दौरान यार्ड में 05 व्यक्ति उपस्थित पाये गये.
गुमराह करने का प्रयास
रायपुर पुलिस के मुताबिक मौके पर उपस्थित लोगों ने पूछताछ में अपना नाम रवि यादव, नीरज नेताम उर्फ दउवाराम, शेख कलीमुद्दीन, शैलेन्द्र कुमार उर्फ बिहारी एवं राज पटेल होना बताया. टीम के सदस्यों द्वारा यार्ड को चेक करने पर टैंकर वाहन में डीजल/पेट्रोल भरा होने के साथ ही अलग - अलग ड्रम में भी डीजल/पेट्रोल रखा होना पाया गया. ज्वलनशील तरल पदार्थ को उपेक्षापूर्ण संग्रह कर रखने एवं विक्रय करने के संबंध में व्यक्तियों से लायसेंस या वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था.
ये सब पकड़ा गया
पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी रवि यादव, नीरज नेताम उर्फ दउवाराम, शेख कलीमुद्दीन, शैलेन्द्र कुमार उर्फ बिहारी एवं राज पटेल को गिरफ्तार कर निशानदेही पर कब्जे से ट्रक टैंकर तथा अलग - अलग ड्रम में रखें कुल 15,300 लीटर पेट्रोल तथा 31,000 लीटर डीजल जुमला कीमती लगभग 42,90,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त ट्रक टैंकर क्रमांक CG 10 FA 0113, CG 04 पी आर 7421 एवं CG 04 पी टी 8504, एक नग चाडी एवं 02 नग प्लास्टिक पाईप जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 492/25 धारा 287 बी.एन.एस तथा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
पुलिस ने बताया कि उक्त दोनों प्रकरणों में आरोपी यार्ड संचालक फरार है, जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं.
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