Religion Conversion: प्रदेश से पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण (religious conversion) के कई मामले सामने आए हैं. कोरिया (Koriya) जिले से भी ऐसा मामला सामने आया, जहां लोगों का जबरन धर्म बदला जा रहा था. पुलिस ने धर्मांतरण करवाने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल है. इन सबके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी (IPC) की धारा 295 ए सहित अन्य 6 धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा है. थाना प्रभारी निरीक्षक (Inspector in charge) अनिल किण्डो ने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को सूचना दी और तुरंत एक्शन लिया.
लालच देकर करते थे धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित
जानकारी के अनुसार, जिले के चरचा थाना क्षेत्र के छिंदडांड ग्राम में धर्म विशेष को मानने वालों की ओर से यहां के स्थानीय निवासी परिवारों को लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. आरोप है कि यह एक धर्म को छोटा बताकर ईसाई धर्म का बखान कर धर्म परिवर्तन के लिए लोगों पर दबाव बना रहे थे.
RSS को पहले दी जानकारी
गांव के स्थानीय निवासियों ने मामले की सूचना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को दी. आरएसएस ने चरचा थाना पुलिस को मामले की सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया.
बीमारी से मुक्ति और पैसे का दिया लालच
गांव की एक महिला के अस्वस्थ होने की जानकारी मिलने पर आरोपी वहां पहुंचे थे. उन्होंने बीमारी से मुक्ति मिलने और अन्य लालच देकर परिवार के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया. इसी दौरान, आरएसएस के सदस्यों को इसकी सूचना मिली थी. जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल किण्डो ने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को सूचना दिया. उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में थाना प्रभारी अनिल किण्डो ने धर्म परिवर्तन में शामिल धर्म साय तिर्की, छोटेलाल टोप्पो, मीना टोप्पो, रीना टोप्पो और निराली तिर्की के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया.
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पुलिस को मिली थी लिखित शिकायत
पूरे मामले को लेकर जिले की डीएसपी कविता ठाकुर ने कहा कि मामले में पुलिस को लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें छिंदडांड के इंदिरा आवास में प्रार्थना सभा आयोजित कर कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई. मामले में पुलिस ने जांच करके पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है. आरोपियों के खिलाफ 153 ए 1 बी आईपीसी 295 ए 505 (2) 508 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.
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