
High Court vs Government: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोंडागांव (Kondagaon) में 6.51 करोड़ रुपये की लागत से बना अंतर्राज्यीय बस स्टैंड (Inter State Bus Stand) अब जनता के लिए चालू कर दिया गया है. लंबे समय से बदहाल स्थिति में पड़े इस बस अड्डे को लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने पहले भी सख्त रुख अपनाया था. कोर्ट की फटकार के बाद अब शासन ने आवश्यक सुधार कार्य कर इसे क्रियाशील कर दिया है. इसको लेकर क्षेत्र की जनता में खुशी है. उनका कहना है कि प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी इससे उनका परिचालन आसान और सुगम बनेगा.
सरकार ने पेश की रिपोर्ट
बिलासपुर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया कि अब बस स्टैंड से नियमित रूप से बसों का संचालन हो रहा है और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है. परिसर की सुरक्षा के लिए 9 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है. नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के सचिव ने इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल किया.
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कोर्ट ने क्या दिए थे निर्देश?
बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद बस स्टैंड की उपेक्षित हालत पर स्वतः संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट ने शासन और नगर निगम से जवाब भी मांगा था. सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में निर्धारित की गई है.
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