Posters of Fake Voters in Kabirdham: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कबीरधाम जिले (Kabirdham) में पुलिस ने फर्जी मतदाताओं (Fake Voters) का पोस्टर चस्पा कर इनाम घोषित किया है. इसके साथ ही मतदाता सूची में गलत ढंग से नाम जुड़वाने वाले 5 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 197 और 198 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस (Kabirdham Police) अन्य 7 लोगों के खिलाफ इनाम घोषित कर पतासाजी में जुट गई है. यह मामला जिले के सहसपुर लोहरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बचेड़ी एवं रेंगाखार थाना के ग्राम पंचायत सिवनी का है. जहां के ग्रामवासियों ने विधानसभा चुनाव (Assembly Election) के पहले जिला कलेक्टर (Kabirdham Collector) व पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के मतदाता सूची में कुछ लोगों ने फर्जी ढंग से नाम जुड़वाया है जबकि वे गांव में रहते ही नहीं हैं.
इस पर निर्वाचन विभाग व थाना सहसपुर लोहरा पुलिस ने जांच की. जिसमें दोनों ग्राम पंचायत में 12 लोगों का नाम फर्जी ढंग से मतदाता सूची में जोड़ना पाया गया. हालांकि इन सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है. लेकिन, लोहरा पुलिस ने ग्राम पंचायत बचेड़ी में सात लोगों का फोटोयुक्त पोस्टर चस्पा कर पता बताने पर इनाम घोषित किया है.
पुलिस को अधिकार है पोस्टर लगाने का
गांव में पोस्टर लगाने के मामले को लेकर NDTV के सवाल पर कवर्धा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा इन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है, ये संदिग्ध लोग हैं और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा से जुड़ा मामला है, हम क्रिमनल व अज्ञात लोगों का भी फोटो लगाते हैं. यह एक संवेदनशील व बॉर्डर जिला है इसलिए संदिग्धों की पतासाजी की जा रही है.
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय इनके खिलाफ मतदाता सूची में फर्जी ढंग से नाम जुड़वाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. पांचों लोगों के बयान लेने के लिए पतासाजी की जा रही थी. पता नहीं चलने पर थाना के सामने व गांव में फ्लैक्स लगाया गया था. आचार संहिता लगने के कारण उसे हटा लिया गया है और जो भी इनका पता बताएंगे उन्हें इनाम भी दिया जाएगा.
इनको खोज रही पुलिस
सहसपुर लोहरा थाना से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बचेड़ी के लोगों ने शिकायत की थी कि बूथ क्रमांक 363 में बाहरी व्यक्ति मोहम्मद जहीर खान पिता मोहम्मद उमर, रसीद चौहान पिता हाजी मोहम्मद, हाजिबुल्ला खान पिता अजीम बुल्लाह, ट्यूबउल्ला पिता मन्नू खान और अब्दुल सलाम खान पिता अब्दुल लतीफ खान गांव में नहीं रहते फिर भी इनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है.
इसी प्रकार ग्राम छोटुपारा के बूथ क्रमांक 377 में अमित साहू पिता दाऊ राम साहू और प्यारे लाल साहू पिता अंकलहा साहू भी गांव में नहीं रहते और न ही इनके मूल निवास स्थान के बारे में कोई कुछ जानता है. जिसके बात इस मामले की जांच सहायक निर्वाचन अधिकारी ने की. जिसमें यह आरोप सही पाया गया. इसके बाद बीएलओ ऐप से इनका नाम हटाया गया. वहीं उक्त जांच के आधार पर पुलिस ने इनकी खोजबीन शुरू कर दी. इन लोगों के नहीं मिलने पर पुलिस ने सभी मतदाताओं का गांव में पोस्टर जारी किया है और इनाम भी घोषित किया है.
इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज
मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़वाने के मामले में ग्राम पंचायत सिवनी के लोगों ने कलेक्टर को शिकायत की थी. इस शिकायत में कहा गया कि ग्राम सवनी खुर्द के मतदाता सूची में मुरलीधर यदु पिता नाथूलाल यदु, कुंजबिहारी यदु पिता नाथूलाल यदु, भरतेश परमार पिता जीएल परमार और सुरेश चंद्र यदु पिता मुरलीधर यदु के द्वारा गलत ढंग से मतदाता सूची में नाम जुड़वाया गया. इस मामले की जांच करने के लिए अपर कलेक्टर ने तहसीलदार व सहायक निर्वाचन अधिकारी बोड़ला को आदेश दिया था.
जिकसे बाद मामले की जांच में यह पाया गया कि सभी व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा क एवं ख का उलंघन किया है और झूठी घोषणा कर अपना नाम जुड़वाया है. इनका सहयोग गांव के व्यक्ति चंद्रपाल यादव के द्वारा अपने मकान का पता बताकर किया गया. इसके बाद सभी के खिलाफ IPC की धारा 197 और 198 के तहत मामला दर्ज किया गया.
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