Road Accident Chhattisgarh: बढ़ते सड़क हादसों (Road Accident) के बीच हिट एंड रन (Hit And Run Case) की समस्या बेहद गंभीर है. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में ताजा मामला राजधानी रायपुर (Raipur) और पड़ोसी जिले दुर्ग (Durg) का है. बीते 1 अगस्त को रायपुर के तेलीबांधा थाना अंतर्गत हिट एंड रन का मामला हुआ. अपने पिता के लिए दवाई लेने निकली मोपेड सवार युवती को रिंग रोड पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी. युवती की मौके पर ही मौत हो गई. 21-22 साल की युवती की पहचान वीआईपी रोड (VIP Road) स्थित अमलतास सोसाइटी निवासी श्रेष्ठा सत्यपथी के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि एसबीआई (SBI) में पदस्थ एजीएम पिता के लिए दवाई लेने जाते हुए हादसा हुआ.
गुरुवार को दुर्ग में हुआ अन्य मामला
बीते गुरुवार को ही दुर्ग जिले के भिलाई में हिट एंड रन का केस दर्ज किया गया है. भिलाई के सुपेला में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार बुजुर्ग दंपती को टक्कर मार दी. घटना में सेक्टर-5 निवासी 61 वर्षीय निर्मला साहू की मौत हो गई. इतना ही नहीं उसी कार ने आगे एक युवती को भी टक्कर मारी, जिससे वो घायल हो गई. घटना के बाद कार चालक वाहन समेत फरार है.
छत्तीसगढ़ में हर दिन हादसे में 17 मौतें
छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुतबिक साल-2023-24 में सड़क हादसे में हर दिन 17 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हुई है. हालांकि इसमें हिट एंड रन के कितने केस है, इसकी अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है. विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023-24 में 13 हजार 715 सड़क हादसे दर्ज हुए, जिसमें से 6 हजार 269 व्यक्तियों की मौत हो गई. जबकि 11 हजार 556 घायल हुए. इसी प्रकार साल 2022-23 में 13 हजार 444 हादसे दर्ज हुए, जिसमें से 5 हजार 973 की मौत हो गई. जबकि साल 2021-22 में 11 हजार 917 हादसे दर्ज किए गए, जिसमें 5 हजार 258 व्यक्तियों की मौत हो गई.
2 लाख रुपये मुआवजे का है नियम
सड़क हादसे में हिट एंड रन के मामलों में सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने का नियम है. सोलेशियम योजना के अंतर्गत मुआवजा की राशि देने का प्रावधान है. छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक सवाल के जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि सोलेशियम योजना के तहत साल 2021-22 से पहले हिट एंड रन के मामले में मौत पर परिजनों को 25 हजार और गंभीर घायल होने पर 12 हजार 500 रुपये देने का प्रावधान था.
हिट एंड रन केस में मुआवजे की प्रक्रिया की बात करें तो सोलेशियम फंड योजना के लाभ के लिए दुर्घटना तिथि से 6 माह के भीतर दावा आवेदन तहसीलदार या फिर दावा जांच अधिकारी को करना होगा. दुर्घटना तिथि से 6 माह में आवेदन न कर पाने की स्थिति में उचित कारण बताकर दुर्घटना की तारीख से 12 माह के भीतर आवेदन किया जा सकता है. दावा आवेदन के साथ दुर्घटना क्षेत्र संबंधित थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी और घायल की स्थिति में मेडिकल रिपोर्ट और मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है. घायल की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति और मृत्यु की स्थिति में मृतक का आश्रित आवेदन के लिए पात्र है.
मुआवजा के लिए तय मापदंड के अनुसार इस योजना के तहत केवल उन्ही दुर्घटना में मिलता है, जिसमें दुर्घटना करने वाले वाहन का पता या उसका नंबर ज्ञात नहीं हो पाता. इस योजना का आवेदन पूरी तरह नि:शुल्क है, इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रीमियम या अन्य शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है. इस योजना के लिए पूर्व में किसी भी प्रकार का बीमा कराने की आवश्यकता नहीं है.
इतने मामले में मिला मुआवजा
विधानसभा में बीते 24 जुलाई को पेश आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन के केस में जून 2024 तक की स्थिति में 57 मृतकों के परिजनों को मुआवजा की राशि दी गई है. इसमें 56 को 25 हजार रुपये व 1 को 2 लाख रुपये का भुगतान किया गया है. जबकि 2 गंभीर घायल प्रकरण में 12 हजार 500 रुपये का भुगतान किया गया है. छत्तीसगढ़ में सोलेशियम योजना के तहत कुल 15 लाख 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि दी गई है.
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