Chhattisgarh HC fines Bhilai MLA Devendra Yadav: भिलाई के पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पांडेय ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई थी, जिसमें निर्वाचित विधायक देवेंद्र यादव पर सत्ता का दुरुपयोग करने, चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था. इस याचिका में पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश ने देवेंद्र यादव के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की थी. अब इस मामले में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव पर जुर्माना लगाया है.
कोर्ट में पेश किया था अंतरिम आवेदन
याचिकाकर्ता पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पाण्डेय के अधिवक्ता ने बीते 21 अगस्त को तीन अंतरिम आवेदन कोर्ट में पेश किया था. जिस पर विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विधायक कोबलौदाबाजार-भाटापारा जिला मुख्यालय में हुई घटना के आरोप में राज्य शासन ने गिरफ्तार किया गया है और वो फिलहाल जेल में बंद हैं. इस वजह से विधायक से चुनाव याचिका के संबंध में चर्चा नहीं हो पा रही है.
देवेंद्र यादव पर जवाब पेश न करने का लगा आरोप
जिस पर याचिकाकर्ता के कोर्ट को जानकारी दी कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जेल से पेशी के दौरान एक्स पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं. एक्स के अलावा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म में लगातार सक्रिय हैं. सूजरपुर की घटना को लेकर इंटरनेट मीडिया के जरिए लगातार सक्रिय हैं, लेकिन कोर्ट को जवाब देने के लिए वकील से संपर्क न होने की बात कही जा रही.
कोर्ट ने विधायक पर लगाया जुर्माना
जिसके बाद कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए जानबूझकर किए जा रहे टालमटोल को लेकर नाराजगी जताई और विधायक यादव पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर, 2024 को होगी.