
Supreme Court: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) के 8 मई के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का फैसला दिया था. भूपेश बघेल ने अंतरिम राहत के तौर पर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर एक पक्षीय रोक लगाने भी की मांग की है.
बता दें कि भूपेश बघेल पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद ने याचिका दायर की है, जिसमें उनका चुनाव रद्द करने की मांग की गई है. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा सुनवाई. वहीं, वकील समीर सोंढी के माध्यम से दाखिल याचिका में भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बिलासपुर बेंच के फैसले को रद्द करने की मांग की है.
दुर्ग से भाजपा सांसद चुनाव रद्द करने की मांग की
दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का चुनाव रद करने के लिए याचिका दायर की थी.
विजय बघेल का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है. 8 मई को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका भी लग गया था. तब कोर्ट ने कहा था कि पूर्व सीएम व पाटन विधानसभा सीट से विधायक भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया था
मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता.
चुनाव-प्रचार खत्म होने पर भी किया प्रचार
चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल पाटन विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया था. बताया गया कि सोशल मीडिया में प्रचार के फोटो और वीडियो भी वायरल हुए थे.