
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की संख्या 14 हो जाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है. इस मामले में आज सुनवाई भी हुई. अब अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार 2 सितंबर को मिली है. प्रदेश में इस बात की चर्चा भी जोरों पर हो रही है कि विष्णु कैबिनेट से एक मंत्री हटाए जा सकते हैं.. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?
ये है नियम
दरअसल छ्त्तीसगढ़ कैबिनेट का हालही में विस्तार हुआ है. 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों की घोषणा होने के साथ ही कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई. नियमानुसार विधानसभा में मंत्रिमंडल के सदस्य कुल सीटों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं. छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं. मंत्रिमंडल का प्रतिशत 13.50 है. छत्तीसगढ़ में तीन नए मंत्रियों के शपथ के बाद मंत्रिमंडल की कुल संख्या 14 हो गई है जो 15 प्रतिशत से अधिक है. ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई है.
इस संख्या को असंवैधानिक बताते हुए याचिका लगाई गई है. याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच एक फैसले को मद्देनजर रखते जनहित याचिका लगाई है.
हुई सुनवाई
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बैंच में इसकी सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने राज्य शासन से शपथ पत्र में अगली सुनवाई तक मांगा जवाब है. अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. कोर्ट ने जनहित लगाए जाने के उद्देश्य देखने, याचिकाकर्ता से शपथ पत्र में समाजसेवा में किए गए कामों की भी जानकारी मांगी है.
ये भी पढ़ें हटाए जा सकते हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट के एक मंत्री, हाईकोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी, जानें क्या हैं नियम ?
ये भी पढ़ें "शिक्षक ने खाने में मिलाया फिनाइल..." बच्चों और स्टाफ के लोगों ने खोले कई राज, अफसरों ने दबाए रखा मामला