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गूगल आईडी और Password साझा करना "निजता के अधिकार के उल्लंघन" हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर जोरदार बहस 

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में एक हाई प्रोफ़ाइल मामले में सुनवाई के दौरान जोरदार बहस हुई है. हाई कोर्ट में हुई सुनवाई पर सीनियर एडवोकेट ने गूगल आईडी और पासवर्ड की जानकारी साझा करना  निजता के अधिकार का उललंघन बताया है. आइए जानते हैं पूरा मामला...  

गूगल आईडी और Password साझा करना "निजता के अधिकार के उल्लंघन" हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर जोरदार बहस 

Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हाल ही में एक अहम मामला उठा. जिसमें निजता के अधिकार के उल्लंघन पर गंभीर बहस छिड़ गई है. भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद वर्मा के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपियों की डिजिटल जानकारी की मांग ने कानूनी और नैतिक मुद्दों को जन्म दिया है. याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि पुलिस द्वारा आरोपियों की गूगल आईडी और पासवर्ड की मांग करना, व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन है. जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है.

अदालत के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अगुवाई में दो सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया और माना कि इस प्रकार की मांग से निजता के अधिकार पर खतरा उत्पन्न हो सकता है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है.

यह मामला तब चर्चा में आया जब प्रोफेसर वर्मा पर हमला हुआ और पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया. जिनमें कुछ आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े बताए जा रहे हैं. यह प्रकरण राजनीतिक हस्तियों की संलिप्तता के कारण संवेदनशील बन गया है.

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की कॉल डिटेल हासिल कर ली है और अब डिजिटल डेटा, जैसे गूगल आईडी और पासवर्ड की भी मांग कर रही है. जिससे निजता के अधिकार पर बहस और गहरी हो गई है.

इस केस के माध्यम से डिजिटल जानकारी और निजता के अधिकार का मुद्दा देशभर में चर्चा का विषय बन गया है. सिब्बल ने अपनी दलील में बताया कि गूगल आईडी और पासवर्ड मांगना संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने का साधन है, जिससे निजता का उल्लंघन हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है और यह मामला इस अधिकार की सुरक्षा के लिए एक उदाहरण बन सकता है. यह मामला कानूनी और तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम का असर डिजिटल निजता के क्षेत्र में लंबे समय तक रहेगा.

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