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This Article is From Dec 17, 2024

पांच साल की मासूम के साथ बहू को जलाया, अब जेठ और देवर को अदालत ने सुनाई ये सजा

Baloda Bazar News: घर की बहू किरण और उसकी 5 माह की मासूम बेटी स्वाति को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने वाले जेठ धनीराम कोशले और देवर दीपक कोशले को अदालत ने सजा सुनाई है. 

पांच साल की मासूम के साथ बहू को जलाया, अब जेठ और देवर को अदालत ने सुनाई ये सजा

Baloda Bazar News: घर की बहू किरण और उसकी 5 माह की मासूम बेटी स्वाति को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने वाले जेठ धनीराम कोशले और देवर दीपक कोशले को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 

बलौदा बाजार जिले के सुहेला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करेली में 12 जून 2020 को किरण कोशले अपने 5 माह की बच्ची के साथ घर में अकेली थी. उसका पति तिलक किराना समान लाने दुकान गए थे. इसी दौरान धनीराम और दीपक घर में आए और पुरानी रंजिश को लेकर किरण से झगड़ा करने लगे. गुस्से और नफरत की हद पार करते हुए दीपक ने किरण के हाथ पकड़ लिया और धनीराम ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी. किरण की चीखें और मासूम स्वाति के रोने की आवाज से कमरा गूंज उठा, लेकिन दोनों आरोपियों का दिल नहीं पसीजा. घर की बेटी और बहू को जलाकर दोनों मौके से भाग निकले.

दुकान से लौटा पति तो आग बुझाकर पहुंचाया अस्पताल 

आग लगाए जाने की घटना के कुछ समय बाद ही किराना सामान लेकर घर लौटे पति तिलक ने जब पत्नी और बेटी को आग की लपटों में जलता देखा तो किसी तरह पानी डालकर आग बुझाई और दोनों को अस्पताल ले गया. उपचार के दौरान किरण ने अपने आखिरी बयान में पूरी घटना बताई. उन्होंने जेठ और देवर की करतूत का पर्दाफाश किया, जिसने आरोपियों को कानून के शिकंजे में ला खड़ा किया.

तहसीलदार ने लिया अंतिम बयान 

घटना के बाद शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. सुहेला तहसीलदार ने किरण का अंतिम बयान लेकर मुलाहिजा कराया. उपचार के दौरान डीके अस्पताल रायपुर में किरण की मौत हो गई. अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया. वहीं सबूतों, गवाहों और मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए भाटापारा के अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने घटना को बेहद गंभीर और नृशंस मानते हुए मामले के आरोपी धनीराम कोशले और दीपक कोशले को धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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