BRTS कॉरिडोर को हटाने के पक्ष में क्यों नहीं हैं लोग, जानिए क्या है ये नियम

  • 4:13
  • प्रकाशित: मार्च 03, 2025

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्देश दिया है क्योंकि यह वर्तमान परिदृश्य में अपनी उपयोगिता खो चुका है। हाईकोर्ट इंदौर शहर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस कॉरिडोर) के निर्माण की उपयोगिता और आवश्यकता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका की प्रकृति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. #MPNews #IndoreBRTSCorridor #MadhyaPradeshHighCourt #TrafficCongestion #UrbanDevelopment #PublicInterestLitigation #IndoreCity #BRTSCorridorRemoval #IndianJudiciary #CityInfrastructure #transportationnews

संबंधित वीडियो