अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी को सड़क पर कुछ मिलता है तो वह उसे उठा लेता है. कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आस-पास के लोगों से पूछ लेते हैं और अगर उन्हें कोई मालिक नहीं मिलता तो वे सामान को साथ ले जाते हैं. कुछ तो ऐसे होते हैं जो इसे उसके मालिक तक वापस पहुंचाने के लिए भी हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ इसे अपना समझ कर अपने पास ही रख लेते हैं. अब यह आदत कितनी सही है और कितनी गलत....? इसे लेकर लोगों की अलग-अलग सोच हैं. लेकिन आइए इसी बीच जान लेते हैं कि कानून के मुताबिक क्या सही है?
सड़क पर कुछ सामान मिलने पर क्या करें?
दरअसल, सोशल मीडिया पर यह बात काफी शेयर की जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को सड़क पर ज्यादा कीमत का सामान मिलता है तो उसे पुलिस या मालिक को लौटा देना चाहिए नहीं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता हैं. ऐसे में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रास्ते में मिलने वाले सामान को लेकर क्या नियम है और क्या छोटा-मोटा सामान मिलने में भी कोई दिक्कत हो सकती है. आइए जानते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है?
सामान को मालिक तक पहुंचाने की कोशिश
दिल्ली उच्च न्यायालय के एक वकील के अनुसार, भारत में एक अनुबंध कानून है. अनुबंध कानून का मतलब है कि कॉन्ट्रेक्ट लॉ 1872. इसकी धारा 71 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी का सामन मिल जाता है या वह किसी शख्स के सामान को खोज लेता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह उसे अच्छे से रखे. साथ ही जिम्मेदारी से उस सामान रखरखाव करे. उसे दूसरी संपत्ति में न मिला दें. इसके बाद उस सामान को उसके असली मालिक को सौंपने का काम करें. ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को पुलिस और आयकर जैसी एजेंसियों से सहायता मिल सकती है.
गलत तरीके से इस्तेमाल पर सजा
लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कोई विशेष कानून नहीं है जो आपको सड़क पर कुछ मिलने पर पुलिस को सूचित करने के लिए मजबूर करता हो. अगर किसी को सड़क पर सामान मिल जाए तो यह चोरी नहीं है. लेकिन यदि वह व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. IPC की धारा 403 के तहत बेईमानी या गलती तरीके से किसी की संपत्ति का इस्तेमाल करना अपराध हो सकता है. स्थिति के आधार पर, इस मामले में दो साल तक की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
ये भी पढें: ट्रेन में सफर करते हैं तो सावधान ! जबलपुर में पकड़ा गया महिला चोरों का गिरोह, जानिए कैसे करता था काम?