Samagra Samajik Suraksha Yojana Process: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) लोगों के लिए कई सारी खास योजनाएं चला रही है. लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) पूरे देश में मिसाल बनकर सामने आया है. इसी प्रकार का एक खास योजना समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Samagra Samajik Suraksha Yojana) है. इसके तहत एमपी के सभी 60 साल की आयु के वे लोग आते हैं, जो अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा, कल्याण और परित्यक्ता 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग, 6 से 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगजनों को विकलांगता शिक्षा प्रोत्साहन सहायता और 18 साल से अधिक उम्र वाले दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है.
क्या है समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
ये खास योजना मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है. इसके तहत, निराश्रित वृद्ध, कल्याणी, परित्यक्ता, दिव्यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन दी जाती है. इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध, जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते हैं उन्हें सहायता दी जाती है. इसके अलावा, 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है.
इन लोगों को मिल सकता है लाभ
एमपी में समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ 60 साल या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी महिला (कल्याणी आयकरदाता न हो), 18 से अधिक, लेकिन 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो, 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग, जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि और 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो मिल सकता है.
कितनी मिल सकती है सरकार से मदद
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में समस्त वृद्व, कल्याणी, परित्यक्ता एवं दिव्यांग हितग्राही को 600 रुपये प्रति माह राज्यांश मद से पेंशन प्रदाय की जाती है. इससे समाज को सशक्त और मजबूत बनाने में मदद मिलती है.
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ऐसे करें प्रक्रिया समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
इस योजना का लाभ पाने के लिए लोग आवेदन पत्र भरकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ जमा करना होगा. आवदेन के लिए आप सरकार की आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं और यहां से आवेदन पत्र डाउनलोड करके अपने पास के ऑफिस में जमा कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने पास अपनी दो फोटो, बीपीएल कार्ड या निराश्रित या निर्धन का प्रमाण पत्र, आयु की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र, निःशक्तता का प्रमाण पत्र और कल्याणी/परित्यक्तता का प्रमाण पत्र तैयार रखें.
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