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कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल को इस मामले में मिली राहत, हाईकोर्ट ने चुनाव याचिकाओं को किया खारिज

Sidhi News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के चुरहट से विधायक अजय सिंह राहुल को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अजय सिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जानें क्या था ये पूरा मामला.

कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल को इस मामले में मिली राहत, हाईकोर्ट ने चुनाव याचिकाओं को किया खारिज
कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल को इस मामले में मिली राहत, हाईकोर्ट ने चुनाव याचिकाओं को किया खारिज.

MP News In Hindi: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने चुरहट विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस विधायक अजय सिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिकाओं को खारिज कर दिया है. बताया गया कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान अजय सिंह द्वारा दाखिल किए गए, नामांकन के साथ लगाए गए शपथ पत्र में दी गई जानकारी को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे. इस मामले में बीजेपी के उम्मीदवार शरदेंदु तिवारी की ओर से आपत्ति की गई थी. इन आपत्तियों पर सुनवाई के बाद निर्वाचन अधिकारी ने शपथपत्र को वैध मानते हुए आपत्ति निरस्त कर दी थी.

इनके निर्णय को दी थी चुनौती

विधानसभा चुनाव  में अजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी. इस चुनाव के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में शपथ पत्र संबंधी आपत्तियों और अन्य बिंदुओं को लेकर अजय सिंह के खिलाफ दो याचिकाएं रामगरीब और राकेश कुमार पांडे के द्वारा दायर की गई थी. इन याचिकाओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चुनाव याचिका में उठाए गए आधार, कानून के तय प्रावधानों को देखते हुए नहीं बनाए गए हैं. इसलिए दोनों चुनाव याचिकाएं खारिज की जाती हैं.

समर्थकों में खुशी

चुरहट विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने के लिए दायर की गई दो याचिकाओं के खारिश होने की जानकारी जैसे ही चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल के समर्थकों एवं शुभचिंतकों को मिली तो उनके द्वारा खुशी का इजहार किया गया. सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से सत्य की जीत एवं असत्य की हार का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की.

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अजय सिंह राहुल ने साझा की पोस्ट

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने अपने खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव को लेकर दायर दो याचिकाओं को खारिज होने पर न्यायालय द्वारा किए गए जिक्र को अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया है.

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