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This Article is From Sep 15, 2024

मध्य प्रदेश में चप्पे-चप्पे पर होगा तीसरी आंख का पहरा, महानगरों में CCTV कैमरे रखेंगे लोगों की हरकतों पर नजर

CCTV Camera In Indore City: इंदौर शहर में क़ानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार को इंदौर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम एक्ट 1956 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरा लगाने की उप विधियां बनाई गई हैं.

मध्य प्रदेश में चप्पे-चप्पे पर होगा तीसरी आंख का पहरा,  महानगरों में CCTV कैमरे रखेंगे लोगों की हरकतों पर नजर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Metropolitan City Of Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के महानगरों में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों से चिंतित सरकार ने प्रदेश के महानगरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया प्लान तैयार किया है. नए प्लान के तहत अब प्रदेश के महानगरों के प्रतिष्ठानों धार्मिक स्थलों पर अब सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा. इस कड़ी में सबसे पहले इसकी शुरूआत इंदौर नगरीय निकाय विभाग करेगा .

इंदौर शहर में क़ानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रविवार को इंदौर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम एक्ट 1956 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरा लगाने की उप विधियां बनाई गई हैं.

सभी प्रतिष्ठान और धार्मिक स्थलों में CCTV कैमरे लगाना ज़रूरी होगा

नए प्रावधान के अनुसार अब इंदौर में उन सभी प्रतिष्ठान और धार्मिक स्थलों में CCTV कैमरे लगाना ज़रूरी होगा, जहां सौ या इससे अधिक लोग एकत्रित होते हो या फिर 1500 वर्ग फ़ीट से अधिक का निर्माण क्षेत्र हो. ऐसे प्रतिष्ठानों को कैमरा के वीडियो फ़ुटेज तीस दिन तक सुरक्षित रखने होंगे.

सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने वालों पर पर्यवेक्षण समिति करेगी कार्रवाई 

कैमरे की मदद से एक जगह पर स्थापित कंट्रोल रूम में बैठकर शहर की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकेगी. इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कैमरे से किसी तरह व्यक्ति की निजता का उल्लंघन न हो. प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षण समिति बनाई गई है, जो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने पर कार्रवाई करेगी.

लागू किए गए नए प्रावधान के अनुसार इंदौर में सभी प्रतिष्ठान और धार्मिक स्थलों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है. इनमें सार्वजनिक स्थान भी शामिल हैं. इनमें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सभी प्रवेश और निकास द्वार शामिल हैं, जहां CCTV कैमरा लगाना जरूरी होगा.

आवासीय बस्तियों, सोसाइटी और  कॉलोनियों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे

रिपोर्ट ते मुताबिक इंदौर शहर के प्रतिष्ठान में आवासीय बस्तियों सोसाइटी एवं  कॉलोनियों को भी शामिल किया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल के परिसर, मनोरंजन के स्थान, सभागार होटल, कार्यालय बैंक और कन्वेंशन सेंटर में लगेंगे. 

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