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This Article is From Nov 23, 2023

Bhopal News: नाबालिग से दोस्ती कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली 20 साल की कैद की सजा

Bhopal News Today: भोपाल न्यायालय के संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला चार साल पुराना है, जिसमें आरोपी ने नाबालिग के साथ दोस्ती कर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

Bhopal News: नाबालिग से दोस्ती कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली 20 साल की कैद की सजा
प्रतीकात्मक फोटो

Madhya Pradesh Crime News: भोपाल में चार साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म (Rape with Minor) के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. जिसमें आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास (20 years of imprisonment) और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह मामला चार साल पुराना है, जिसमें आरोपी ने नाबालिग लड़की साथ दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) की वारदात को अंजाम दिया था.

क्या है पूरा मामला?

भोपाल न्यायालय के संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 01 सितंबर 2019 को फरियादी और उसकी मां ने छोला मंदिर थाना भोपाल में शिकायत की थी कि आरोपी विक्की उर्फ विकास चौहान ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित ने बताया कि आरोपी उसके मौसी के घर के पास रहता है. मौसी के घर आना-जाना होने के कारण उससे जान पहचान हो गई और फिर दोस्ती हो गई. दोस्ती होने के बाद आरोपी ने 22 अगस्त 2019 को सुबह करीब 10:30 बजे पीड़ित के स्कूल के पास मिला और उसे घुमाने ले जाने के बहाने जबरन अपनी बाइक पर बिठाकर मंडीदीप लेकर गया.

जहां आरोपी ने राज होटल में एक कमरा लिया और नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला. नाबालिग के मना करने पर आरोपी ने उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की और जब वह नहीं मानी तो उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद आरोपी नाबालिग को उसके घर के पास गली में छोड़कर चला गया. पीड़ित के भाई के दोस्तों को इस वारदात की खबर लगते ही उन्होंने उसके भाई और मां को बताया. जिसके बाद नाबालिग ने पूरी वारदात के बारे में अपनी मां को बताया.

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पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

इस वारदात की सूचना के आधार पर छोला मंदिर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस की जांच के बाद जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई. जिसमें सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया. जिसके बाद अदालत ने आरोपी विक्की उर्फ विकास चौहान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) और पॉक्सो एक्ट 3/4 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

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