
Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा दोनों के बीच चल रहे मानहानि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की सलाह दी है. कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानाहिन का दावा किया था.
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'हमें केस सुनने के लिए मजबूर न करें, दोनों मिलकर इसे आपस में सुलझाएं'
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं-शिवराज सिंह चौहान के अधिवक्ता महेश जेठमलानी और विवेक तंखा के एडवोकेट कपिल सिब्बल से अपील करते हुए कहा कि, हमें यह मामला सुनने के लिए मजबूर न करें, कृपया दोनों पक्ष मिलकर इसे आपस में सुलझाएं.
'ओबीसी आरक्षण का विरोधी बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया'
दरअसल, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ साल 2021 में कांग्रेस सांसद ने तीनों नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया था. उनका आरोप है कि इन नेताओं ने उन्हें ओबीसी आरक्षण का विरोधी बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया.
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कपिल सिब्बल बोले, 'शिवराज सिंह चौहान रिग्रेट कर लें तो बन जाएगी बात'
वहीं, सुप्रीम कोर्ट की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए विवेक तंखा के वकील कपिल सबल ने कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान रिग्रेट कर लेते हैं तो बात बन सकती है. वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि वह अपने मुवक्किल से बात करेंगे और मामले को सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट अब मानहानि मामले की अगली सुनवाई 21 मई 2025 को करेगी
मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 21 मई 2025 के लिए निर्धारित की है और तब तक दोनों पक्षों को आपसी समझौते का प्रयास करने की सलाह दी है. यह मामला दर्शाता है कि राजनीतिक विवादों को अदालत के बाहर सुलझाना संभव है, जिससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम होता है और सार्वजनिक जीवन में सौहार्द बना रहता है.
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