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मचा हड़कंप जब पुलिस ने एक साथ 67 लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर, जानें क्या है पूरा मामला?

Pada Fight: पाडा लड़ाई के आयोजन को जानलेवा व पशुओं के लिए क्रूरता को लेकर पूर्व में लगी जनहित याचिकाओं पर कोर्ट ने पशुओं की इस तरह लडाई आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है. इसी के मद्देनजर बुरहानपुर प्रशासन ने विशेष आदेश निकाल कर ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया था.

मचा हड़कंप जब पुलिस ने एक साथ 67 लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर, जानें क्या है पूरा मामला?

Police Action In Burhanpur: बुरहानपुर जिले में बुधवार को उस वक्त हड़ंकप मच गया जब शाहपुर पुलिस ने एक साथ 67 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. दरअसल, जिले के बोदरली गांव में आयोजित मेले में बुल फाईट की तर्ज पर प्रतिबंधित पाडा लडाई के आयोजन पर पुलिस ने 5 मेला समिति के सदस्यों समेत कुल  67 पशु पालकों पर कार्रवाई की है.

स्थानीय भाषा में हेला टक्कर के नाम से मशहूर पाडा की लड़ाई पर जिला प्रशासन व कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद आयोजन करने पर पुलिस ने 5 मेला समिति सदस्यों समेत 67 मवेशी पालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पाडा लड़ाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित है.

हिदायत के बावजूद पशु पालकों और मेला समिति ने पाडा लडाई का आयोजन कराया

पुलिस और प्रशासन ने शाहपुर थाना में एक दिन पूर्व बैठक आयोजित कर जिला प्रशासन व कोर्ट के आदेश की जानकारी देकर उन्हें समझाने की कोशिश की थी और उन्हें  मेले में मूक जानवरो की लडाई का आयोजन नहीं करने की हिदायद दी गई थी, लेकिन हिदायत के बावजूद पशु पालकों और मेला समिति ने आयोजन करवाया.

बुरहानपुर में प्राचीन पाडा लड़ाई का एक दृश्य

बुरहानपुर में प्राचीन पाडा लड़ाई का एक दृश्य

 कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर पुलिस ने पाडा लडाई नहीं कराने का किया था अनुरोध 

थाना शाहपुर के टीआई अखिलेश मिश्रा ने बताया बोदरली गांव के निवासी परमेश्वर राठौर, सुधाकर पदमे, किरण सूर्यवंशी, संजय पराडकर और जीवन पाटील ने 6 नवंबर को गांव में सालाना मेले का आयोजन किया था. पुलिस ने सभी को एक दिन पहले जिला प्रशासन व कोर्ट के आदेशो का हवाला देते हुए मेले में पाडा लडाई नहीं कराए जाने का अनुरोध किया था.

बुरहानपुर में दीपावली से लेकर मकर संक्राति पर विभिन्न गांवों में कई सालों से पाडा लडाई का आयोजन हो रहा है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा होते है. पाडा लडाई के दौरान पाडो के भागने पर भगदड मचती है, जिससे कई बार लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं.

मेला आयोजन समिति के पदाधिकारियों व पाडा मालिकों ने आदेश का उल्लंघन किया 

पुलिस के मुताबिक मेला आयोजन समिति के पदाधिकारियों व पाडा मालिकों ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया और बताया प्रतिबंधित पाडा पशुओं को मेले में लड़वाया गया. पुलिस का कहना है कि मेले में पाडा पशुओं की लड़ाई का आयोजन किया गया और महज मनोरंजन के लिए मूक पशुओं के साथ क्रूरता की गई.

पुलिस ने निषेधाज्ञा उल्लंघन व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज किया एफआईआर

पुलिस ने सभी 67 आरोपियों के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच एसडीओपी नेपानगर द्व्रारा की जा रही है. पशु प्रेमियों ने पुलिस और प्रशासन की इस कार्यवाही का स्वागत किया है और आने वाले दिनों में इस तरह के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है.

पाडा लड़ाई के आयोजन को जानलेवा व पशुओं के लिए क्रूरता को लेकर पूर्व में लगी जनहित याचिकाओं पर कोर्ट ने पशुओं की इस तरह लडाई आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है. इसी के मद्देनजर बुरहानपुर प्रशासन ने विशेष आदेश निकाल कर ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया था.

दीपावली से लेकर मकर संक्राति पर सालों से होता रहा है पाडा लड़ाई का आयोजन

गौरतलब है महाराष्ट्र सीमावर्ती जिला बुरहानपुर में दीपावली पर्व से लेकर मकर संक्राति पर विभिन्न गांवों में कई सालों से पाडा लडाई का आयोजन हो रहा है, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा होते है. पाडा लडाई के दौरान पाडो के भागने पर भगदड मचती है, जिससे कई बार लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते है.

पहली बार आदेश के उल्लंघन पर जिले के 67 लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर

पाडा लड़ाई के आयोजन को जानलेवा और पशुओं के लिए क्रूरता को लेकर पूर्व में लगी जनहित याचिकाओं पर कोर्ट ने पशुओं की इस तरह लडाई आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है. इसी के मद्देनजर बुरहानपुर प्रशासन ने विशेष आदेश निकाल कर ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है.

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