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This Article is From Apr 18, 2024

Shivpuri: गरीबों का राशन डकार गए सरकारी दुकान संचालक, गायब कर दिया गरीबों का अनाज

Ration Scam in Shivpuri: शिवपुरी जिले से सरकारी राशन में घालमेल करने का मामला सामने आया. यहां गरीबों को मिलने वाले करीब 14 लाख रुपए का राशन कुछ लोग मिलके डकार गए.

Shivpuri: गरीबों का राशन डकार गए सरकारी दुकान संचालक, गायब कर दिया गरीबों का अनाज
Shivpuri Government Ration Scam

Shivpuri News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील से गरीबों के राशन को डकारने का एक मामला सामने आया है. इस मामले में सरकारी दुकान (Government Ration Shops) के पूर्व संचालक और वर्तमान संचालक सहित पिछोर थाना पुलिस ने 6 लोगों पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू की है. इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने 14 लाख रुपए का गरीबों को मिलने वाला राशन (Government Ration) गायब कर दिया. जानकारी के अनुसार, आरोपियों में एक महिला भी शामिल है.

सीईओ ने दिए थे जांच के आदेश

मामले की जांच में सामने आया कि बीते साल सितंबर 2023 में जिला पंचायत सीईओ उमराव मरावी के पिछोर दौरे के दौरान ग्रामीणों ने राशन नहीं मिलने की शिकायत की थी. इस संबंध में सीईओ जिला पंचायत शिवपुरी ने जांच पिछोर एसडीएम को सौंपते हुए मामले को संवेदनशीलता से लेने का आदेश जारी किया था. मामले की जांच करते हुए पिछोर एसडीएम जेपी गुप्ता ने पिछोर के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जगदीश लोधी को जांच के आदेश जारी किए थे. पिछोर के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने जब दुकान की जांच की तो सभी रिकॉर्ड वहां अनियमित मिले.

जांच में सामने आई ये बातें

पूरे मामले की गहराई से जांच करने बाद ये बात सामने आई कि न केवल ग्रामीणों को राशन वितरण करने में लापरवाही बढ़ती जा रही है, बल्कि ग्रामीणों को मापदंडों के अनुसार कम राशन वितरित किया जा रहा है. जांच में यह भी सामने आया कि अब तक करीब 14 लाख रुपए का गरीबों का राशन गायब किया जा चुका है. इस संबंध में सभी छह आरोपियों के खिलाफ पिछोर एसडीएम के निर्देश पर थाना पिछोर में एक एफआईआर दर्ज कराई गई.

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इन पर हुआ मुकदमा दर्ज

इस मामले में पिछोर थाना पुलिस ने सरकारी राशन दुकान के पूर्व संचालक अमर सिंह परिहार, वर्तमान दुकान संचालक शालिक राम जाटव, विक्रेता अनिल राय, विक्रेता लज्जावती परिहार, सुनील हरिजन और पंकज लोधी को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर इन सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई.

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