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पूर्व DEO व डाइट प्राचार्य का पहले निलंबन, फिर बहाली के खेल में लगा साढ़े 11 लाख का जुर्माना

Satna News: उस समय शिक्षक को कुल 4 लाख 19 हजार 192 रुपये का भुगतान किया गया था. लेकिन अब ब्याज सहित यह राशि बढ़कर 11 लाख 44 हजार 477 रुपये हो गई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है? 

पूर्व DEO व डाइट प्राचार्य का पहले निलंबन, फिर बहाली के खेल में लगा साढ़े 11 लाख का जुर्माना

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में शिक्षा विभाग के एक पुराने प्रकरण ने एक बार फिर सुर्खियां बंटोरी हैं. मामला तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) रहे टीपी सिंह से जुड़ा है, जो वर्तमान में रीवा के डाइट प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं. शासन ने उन पर 11 लाख 44 हजार 477 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया है.

ये है मामला

दरअसल, वर्ष 2010-11 में टीपी सिंह सतना में प्रभारी डीईओ थे. उस समय सहायक शिक्षक राकेश कुमार मिश्रा का मामला सामने आया था. याचिका क्रमांक डब्ल्यूए 1196/2009 में हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2010 को निर्णय पारित किया, जिसके आधार पर 1 मई 2010 को तत्कालीन डीईओ ने आदेश जारी कर राकेश मिश्रा की सेवाएं समाप्त कर दीं.

लेकिन कुछ ही महीनों बाद 29 अगस्त 2010 को राकेश मिश्रा के आवेदन पर तत्कालीन डीईओ टीपी सिंह ने बिना विभागीय जांच कराए ही उनकी सेवाएं दोबारा बहाल कर दीं और संकुल प्राचार्य को ज्वाइनिंग आदेश भी भेज दिए. इस बहाली के चलते राकेश मिश्रा को 20 माह का वेतन भुगतान करना पड़ा.

यही निर्णय बाद में विवाद का कारण बना. मामला विधानसभा तक पहुंचा और तारांकित प्रश्न क्रमांक 3225 दिनांक 12 मार्च 2018 में इसे उठाया गया. इसके बाद संचालनालय ने वर्तमान प्राचार्य टीपी सिंह से जवाब तलब किया, लेकिन उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया.

आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने आदेश पारित करते हुए माना कि तत्कालीन डीईओ रहते हुए टीपी सिंह ने कोर्ट के आदेश की आड़ में नियमविरुद्ध कार्य किया. उन्होंने न तो विभागीय जांच कराई और न ही वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी.सीधे बहाली आदेश देने से शासन को आर्थिक हानि उठानी पड़ी.

बताया गया कि उस समय शिक्षक को कुल 4 लाख 19 हजार 192 रुपये का भुगतान किया गया था. लेकिन अब ब्याज सहित यह राशि बढ़कर 11 लाख 44 हजार 477 रुपये हो गई है. यही रकम शासन ने तत्कालीन डीईओ से वसूलने का आदेश दिया है. इस तरह एक दशक से अधिक पुराने इस मामले में अब टीपी सिंह को बड़ी आर्थिक सजा भुगतनी पड़ेगी.

पूर्व में हुए थे निलंबित

करीब साढ़े 11 लाख रुपए के जुर्माने का दंड पाने वाले पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह यहां पोस्टिंग के दौरान निलंबित भी हो चुके हैं. बताया जाता है कि लगभग डेढ़ दशक पहले वह डीईओ के चार्ज पर थे,तब उन्हें आर्थिक अनियमितता के आरोप में स्कूल शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया था.

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