![Satna में गांजा नहीं देने पर दो महिलाओं की गोलियों से भूना, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई खौफनाक सजा Satna में गांजा नहीं देने पर दो महिलाओं की गोलियों से भूना, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई खौफनाक सजा](https://c.ndtvimg.com/2024-03/pgpiclfg_satna-double-murder-case_625x300_23_March_24.jpg?downsize=773:435)
Satna Crime News: सतना जिले के सितपुरा, बम्हौर में बाबा ढाबा (Baba Dhaba Murder) में अंजाम दिए गए दोहरे हत्याकांड (Double Murder) के मामले में फर्स्ट एडिशनल सेशन जज नागौद की अदालत ने तीन लोगों को अपराधी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास (Double Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. जबकि, प्रकरण से जुड़े दो अन्य लोगों को पांच साल की सजा और जुर्माना लगाया है. बता दें कि लगभग छह साल पहले पांच लोगों ने सुनियोजित ढंग से आधी रात में इस वारदात को अंजाम दिया था. आरोपियों ने गांजा नहीं देने के विवाद में पति पर गोली दागी, वहीं बीच-बचाव करने आईं उसकी दो पत्नियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था.
आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा
इस हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी पवन उर्फ पुण्य प्रताप सिंह, उज्जवल गुप्ता और बंटी त्रिपाठी उर्फ शिवांशु त्रिपाठी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा देते हुए उन पर अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, श्याम बिहारी मिश्रा और शुभम मिश्रा को धारा 212 के तहत दोषी करार दिया है. जिसमें पांच साल की सजा सुनाई गई.
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गांजा न देने से बिगड़ी थी बात
सहायक अभियोजन प्रवक्ता प्रभारी विनोद सिंह की मानें तो फरियादी अंगद प्रसाद जोशी बाबा ढाबा का संचालन करता था. बीते 6 जुलाई 2019 को रात में वह बाहर सोया था और उसकी दोनों पत्नी चंपा एवं माया ढाबे के अंदर सोई हुई थी. तभी देर रात करीब 1.30 बजे ग्राम पटना का रामनरेश पांडे, जिससे जमीन विवाद चलता था, वह गाली देते हुए आया और धमकी देने लगा. उसके बाद 2.30 बजे मोटर साइकिल से पवन सिंह, बंटी त्रिपाठी और उज्जवल गुप्ता आए और गांजा की पुड़िया मांगने लगे.
इसके बाद बंटी त्रिपाठी ने कट्टा निकालकर गोली मारी जो कि फरियादी के दाहिने पाखुरा के नीचे लगी.आवाज सुनकर पत्नी चंपा देवी निकली तो उसे भी बंटी त्रिपाठी ने गोली मार दी. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. उसके बाद पत्नी माया आई तो पवन सिंह ने उसे भी गोली मार दिया. इस वारदात में दोनों की मौत हो गई. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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