Right to Education (RTE) Portal Madhya Pradesh: किसी बच्चे का अधिकार केवल मुफ्त शिक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिये, बल्कि इसे बच्चे की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव के बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के लिये भी विस्तारित किया जाना चाहिये. मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र (State Education Center) द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश के लिये समय-सारणी जारी कर दी गई है. राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक (Director of State Education Center) धनराजू एस ने बताया कि 23 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक www.educationportal.mp.gov.in/rte पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) लिये जायेंगे. पोर्टल पर त्रुटि सुधार के लिये विकल्प उपलब्ध रहेगा.
पहले जानिए शिक्षा का अधिकार क्या है?
भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं. 2009 में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून पारित हुआ और 2010 में इसके लागू होने के साथ ही शिक्षा देश में हर बच्चे का हक बन गई या कहें कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई. इस कानून में अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था भी की गई थी कि सभी निजी स्कूल अपनी कुल सीटों का एक-चौथाई EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिये आरक्षित रखेंगे. 2017 में इस कानून में एक संशोधन कर 2019 तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है. भारत में शिक्षा का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है. 2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया. इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education-RTE Act) बनाया गया. इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है. इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया.
ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं
ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केन्द्रों में सत्यापन (Verification) करा सकेंगे. आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा. आवेदकों को एसएमएस (SMS) से भी सूचित किया जायेगा.
दूसरे चरण में ये होगा
प्रथम चरण की प्रक्रिया समाप्त होते ही द्वितीय चरण में प्रवेश के लिये प्रक्रिया शुरू की जायेगी. पोर्टल पर 21 मार्च, 2024 को रिक्त सीटों को प्रदर्शित किया जायेगा. द्वितीय चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वाॅइस अपडेट की जा सकेगी. द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को होगी और स्कूलों का आवंटन (Allocation of Schools) किया जायेगा. द्वितीय चरण में लॉटरी से चयनित आवेदक 30 मार्च से 5 अप्रैल, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे. राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला कलेक्टर्स (District Collectors) को नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय में यह कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं.
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