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RTE: MP के प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन के लिए इस दिन से जमा होंगे आवेदन, पूरी डीटेल्स जानिए यहां

Madhya Pradesh News: आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा. आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जायेगा.

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RTE: MP के प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन के लिए इस दिन से जमा होंगे आवेदन, पूरी डीटेल्स जानिए यहां

Right to Education (RTE) Portal Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र (State Education Center) द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश के लिये समय-सारणी जारी कर दी गई है. राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक (Director of State Education Center) धनराजू एस ने बताया कि 23 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक www.educationportal.mp.gov.in/rte पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) लिये जायेंगे. पोर्टल पर त्रुटि सुधार के लिये विकल्प उपलब्ध रहेगा.

ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं

ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केन्द्रों में सत्यापन (Verification) करा सकेंगे. आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा. आवेदकों को एसएमएस (SMS) से भी सूचित किया जायेगा.

लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च, 2024 तक आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे. प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्रायवेट स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट (Admission Report) भी दर्ज की जायेगी.

दूसरे चरण में ये होगा

प्रथम चरण की प्रक्रिया समाप्त होते ही द्वितीय चरण में प्रवेश के लिये प्रक्रिया शुरू की जायेगी. पोर्टल पर 21 मार्च, 2024 को रिक्त सीटों को प्रदर्शित किया जायेगा. द्वितीय चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वाॅइस अपडेट की जा सकेगी. द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को होगी और स्कूलों का आवंटन (Allocation of Schools) किया जायेगा. द्वितीय चरण में लॉटरी से चयनित आवेदक 30 मार्च से 5 अप्रैल, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे. राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला कलेक्टर्स (District Collectors) को नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय में यह कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं.

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