
Vice Chancellor will be called Kulguru in private universities of MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की मोहन सरकार (Mohan Government) ने निजी विश्वविद्यालयों (Private Universities) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार की ओर से मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत 'कुलपति' अब 'कुलगुरु' कहलाएंगे. इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में ये बदलाव स्थापना व संचालन संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है. गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस संशोधन को अब लागू भी कर दिया गया है. बता दें कि इस बदलाव के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी.
'कुलगुरु' शब्द में स्नेह और सम्मान का भाव: CM
दरअसल, 'कुलपति' को 'कुलगुरु' कहे जाने के लिए प्रस्ताव जुलाई 2024 में पास हो गया था. जुलाई की शुरुआत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था, 'मध्य प्रदेश के लोगों के कल्याण और सभी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं. इस क्रम में विश्वविद्यालयों में कुलपति को कुलगुरु का संबोधन देने का निर्णय लिया गया है. इस संबोधन में आत्मीयता, स्नेह और सम्मान का भाव है.
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