MP में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का विवाद एक बार फिर हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है. जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई में याचिकाकर्ता संगठन सपाक्स ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ बताया. कोर्ट ने अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में तय की है.

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MP में प्रमोशन में आरक्षण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. जबलपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सपाक्स की ओर से पेश वकीलों ने नई प्रमोशन पॉलिसी को चुनौती दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए मापदंडों का पालन नहीं किया. उन्होंने बिना आंकड़े जुटाए पॉलिसी लागू करने का आरोप लगाया. सपाक्स ने दलील दी कि नई नीति जल्दबाजी में और बिना संवैधानिक आधार के लागू की गई.

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याचिकाकर्ता पक्ष ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रमोशन में आरक्षण के लिए ठोस डेटा होना चाहिए. लेकिन MP सरकार ने ऐसा कोई डेटा तैयार नहीं किया. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि ऐसी पॉलिसी पर रोक लगाई जाए. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर के पहले हफ्ते में तय कर दी. अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता सपाक्स अपनी बहस पूरी करेगा, जिसके बाद राज्य सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी. 

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