विज्ञापन
This Article is From Dec 20, 2023

MP News : कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, कहा- पास्को एक्ट में सजा के प्रावधानों का करें प्रचार-प्रसार

Madhya Pradesh Latest News : अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देशित किया कि पास्को एक्ट के नियम एवं सजा का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए. कोर्ट को बताया गया था कि सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं किये जाने के कारण युवाओं को एक्ट में सजा का प्रावधानों की जानकारी नहीं है.

MP News : कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, कहा- पास्को एक्ट में सजा के प्रावधानों का करें प्रचार-प्रसार

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court Jabalpur) के जस्टिस (High Court Justice) विशाल धगट की एकल पीठ (सिंगल बेंच) ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पास्को एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) में जो सजा के प्रावधान हैं, उनका प्रचार विभिन्न माध्यमों जैसे टीवी (TV) , प्रिंट मीडिया (Print Media) आदि के जरिए प्रचार करें ताकि युवाओं पास्को एक्ट (POCSO Act) के बारे में और उसकी कठोर सजा के प्रावधानों के बारे में जानकारी हो सके.

युवाओं को इस एक्ट के कठोर प्रावधानों की जानकारी मिले

अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता (Advocate Amitabh Gupta) ने कोर्ट को बताया कि प्रायः देखा गया है कि कम उम्र के युवा और युवती संबंध बना लेते हैं और यह समझते हैं कि वे बड़े हो गए हैं, लेकिन युवती की उम्र 18 वर्ष से एक दिन भी कम है तो युवक पर पास्को एक्ट की कार्रवाई होगी.

यदि युवती 17 वर्ष 11 माह और 29 दिन की भी हो गई है तो भी उसे नाबालिग ही माना जाएगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले के खिलाफ पास्को एक्ट की कार्रवाई की जाएगी. इस नियम को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए इस एक्ट की धारा 43 में प्रावधान किए गए हैं ताकि युवा इस एक्ट की कठोर सजा से अवगत हो सकें और कोई भी गलत कदम उठाने के पहले उनमें सजा कर डर हो.

अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देशित किया कि पास्को एक्ट के नियम एवं सजा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए. इस आदेश को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए एकल पीठ ने आदेश की प्रति सरकारी वकील को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये.

प्रेम प्रसंग के मामले में आया ये आदेश 

एकल पीठ ने पास्को एक्ट के एक मामले में आरोपी को जमानत प्रदान करते हुए यह आदेश भी जारी किये हैं. बता दें कि पंकज प्रजापति की उम्र 24 वर्ष है, उसके व एक किशोरी के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों घर से भाग गये थे. किशोरी के भागने पर हरदा के थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई थी. पुलिस ने पंकज प्रजापति के खिलाफ बलात्कार (Rape), अपहरण तथा पास्को एक्ट के मामले दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया था. पंकज प्रजापति अक्टूबर 2022 से पास्को एक्ट के तहत जेल में बंद है. किशोरी की उम्र 17 साल 1 महीने थी और दोनों प्रेमी ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाये थे. कोर्ट में किशोरी ने अपने बयान दर्ज कराए और संबंध की बात स्वीकार कर ली थी. इस  मामले की सुनवाई दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने न्यायलय  को बताया कि पास्को एक्ट की धारा-43 में प्रावधान है कि कानून और सजा के संबंध में सरकार प्रचार-प्रसार करे. एक्ट को लागू हुए दस साल से अधिक का समय हो गया है. सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं किये जाने के कारण युवाओं को एक्ट में सजा का प्रावधानों की जानकारी नहीं है. एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ प्रदान करते हुए प्रचार-प्रसार के आदेश जारी किये हैं.

यह भी पढ़ें : MP News: हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट पर लगाई रोक, एकल बेंच के फैसले को रद्द कर मांगागा जवाब

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Previous Article
MP News: एमपीईबी के जूनियर इंजीनियर ले रहा था एक लाख की रिश्वत, भ्रष्टों को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा
MP News : कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, कहा- पास्को एक्ट में सजा के प्रावधानों का करें प्रचार-प्रसार
Indian Railways New Advance ticket booking rules know the notification of railways
Next Article
Advance Ticket Booking: समय सीमा को किया गया 6 महीने से 2 महीने, तो लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया
Close