Crime Story : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां इंदौर की जिला अदालत ने एक पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, ये मामला छह साल के मासूम की हत्या से जुड़ा है. आरोपी पिता ने अपनी तीसरी बीवी के कहने पर बच्चे को जान से मार दिया. यही नहीं, आरोपी ने हत्या का वीडियो भी बनाया और अपनी बीवी को भेजा. इस घटना को जिसने भी सुना वो कांप उठा. मामले में आरोपी पिता की पहचान शशिपाल (30) के रूप में हुई है. जबकि कलयुगी मां का नाम ममता उर्फ पायल (30) है. खबर पढ़ने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक मां ने ऐसा क्यों कहा ? तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से घटना की जानकारी देते हैं :
क्यों पिता ने बेटे को मारा ?
दरअसल, शशिपाल की पहली बीवी की मौत करीब 10 साल पहले हुई थी. शशिपाल का पहली बीवी से एक भी बच्चा था. बच्चे का नाम प्रतीक था. इसके बाद शशिपाल ने दूसरी शादी की लेकिन दूसरी बीवी को भी छोड़ दिया. फिर उसने पायल से तीसरी शादी की.. लेकिन पायल को प्रतीक हमेशा खटकता था. इस बीच पायल भी प्रेग्नेंट थी. तब पायल ने मायके में अपने बच्चे को जन्म दिया और कहा कि वह तब ही ससुराल लौटेगी जब शशिपाल प्रतीक को घर से निकाल देगा या उसको जान से मार देगा.
वो खौफनाक 4 मिनट !
पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता के मोबाइल में 4 मिनट 47 सेकंड का वीडियो मिला जिसमें वह अपने बेटे का गला घोंटते हुए दिख रहा है. यह वीडियो ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बना. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया.
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कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह कुशवाह ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया. इधर, पायल ने जिस बच्चे को जन्म दिया. उसे लेकर कोर्ट ने कहा कि इस अबोध बच्चे की देखभाल और शिक्षा की जम्मेदारी प्रशासन उठाएगा. सजा सुनाए जाने के समय पायल का बच्चा उसके साथ ही था. जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी कोर्ट ने जिला प्रशासन को सौंपी है. जिससे कि वो बड़ा हो कर एक जिम्मेदार नागरिक बन सके.
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