MP High Court on Live-in Relationship: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की इंदौर बेंच (MP High Court Indore Bench) ने लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. अदालत ने बालिग जोड़ों को विवाह के बिना साथ रहने की अनुमति प्रदान की है. जस्टिस सुबोध अभ्यंकर (Justice Subodh Abhyankar) की एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि यदि याचिकाकर्ता 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, तो उन्हें अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार है, और यह अधिकार बाहरी हस्तक्षेप से संरक्षित होना चाहिए.
क्या है मामला?
इंदौर के हाईकोर्ट खण्डपीठ के समक्ष एक अनोखा मामला सामने आया जिसमें एक अविवाहित 18 साल के युवक युवती ने कोर्ट से साथ रहने की इजाज़त मांगी. पूरे मामले पर गौर किया जाए तो मामले में याचिकाकर्ता लड़की ने बताया था कि उसकी मां के देहांत के बाद घर का माहौल उसके पक्ष में नहीं था, असहनीय वातावरण के चलते उसने अपने साथी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय लिया.
सिर्फ इतना हो नहीं बल्कि कोर्ट ने इस जोड़े के अधिकारों की रक्षा करने का भी आदेश दिया और कहा कि पुलिस अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि इस जोड़े को किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो.
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार : कोर्ट
न्यायालय ने अपने आदेश में इस मुद्दे को व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा और कहा कि यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करता है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी उतना ही आवश्यक है. इस प्रकार के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि समाज में व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए.
युवा पीढ़ी के लिए संदेश
अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि युवा पीढ़ी को अपने जीवन के निर्णय सोच-समझकर और जिम्मेदारी के साथ लेने चाहिए. आर्थिक और मानसिक परिपक्वता के बिना ऐसे कदम उठाने से जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं. हाई कोर्ट के इस फैसले को समाज में व्यक्तिगत अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.
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