
MP Police Transfer: मध्य प्रदेश शासन ने तबादले के बाद भी ज्वाइन नहीं करने वाले भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. शासन की ओर से प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं और एक निश्चित समय सीमा में नई पदस्थापना वाली जगह ज्वाइन करने के बाद सूचित करने का निर्देश दिया जाता है लेकिन कई बार अधिकारी ज्वाइन नहीं करते. ऐसे में इस बार शासन ने सख्ती दिखाई है और अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया है.
मध्य प्रदेश शासन ने पिछले दिनों भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया था. इनमें से कई अधिकारियों ने नई जगह आमद देकर ज्वाइन कर लिया और शासन को सूचित कर दिया. जबकि कुछ अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा तक ट्रांसफर वाली नई जगह ज्वाइन नहीं किया.


दो आईपीएस और 8 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल
पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर से जारी आदेश में दो आईपीएस अधिकारी और 8 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल हैं. पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में लिखा कि एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के इन अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद भी कार्यमुक्त होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है यानि इन्होने नई जगह अभी तक ज्वाइन नहीं किया है.
ज्वाइन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
स्पेशल डीजी (प्रशासन) के दस्तखत से जारी आदेश में कहा गया कि स्थानांतरित अफसरों को आज दिनांक 24 मार्च 2025 अपरान्ह से तत्काल प्रभाव से एकतरफा कार्यमुक्त किया जाता है. साथ ही निर्देशित किया जाता है कि तत्काल नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें. आदेश की अवहेलना पाये जाने पर आपके विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.
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