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This Article is From Oct 19, 2023

MP Elections: चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस-प्रशासन, देवास में सोना-चांदी-कैश सहित ₹11 लाख का माल जब्त

MP Elections 2023: आदर्श आचार संहिता के तहत 18 अक्टूबर को देवास पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से 125 ग्राम सोना, ढाई सौ ग्राम चांदी सहित 1 लाख 80 हजार 120 रुपये नगदी बरामद किए हैं.

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MP Elections: चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस-प्रशासन, देवास में सोना-चांदी-कैश सहित ₹11 लाख का माल जब्त
कोतवाली पुलिस ने पकड़ा व्यक्ति के पास से 125 ग्राम सोना व ढाई सौ ग्राम चांदी सहित 1 लाख 80 हजार 120 रुपये
देवास:

MP Elections 2023: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आदर्श आचार संहिता (Code of conduct) लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में कई तरह के नियम लागू कर दिए गए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में 50 हजार रुपये से अधिक की राशि के आवागमन पर रोक लगा दी गई है. वहीं इस आदेश के लागू होते ही पुलिस की इन पर पैनी नजर है. इस बीच बुधवार, 18 अक्टूबर को देवास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से 125 ग्राम सोना, ढाई सौ ग्राम चांदी सहित 1 लाख 80 हजार 120 रुपये नगदी बरामद की है. ये कार्रवाई देवास के कोतवाली पुलिस ने की है.

  आदर्श आचार संहिता के तहत राशि और ज्वेलरी को जब्त कर लिए गए हैं. जब्त की गई राशि और ज्वेलरी को निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा. दस्तावेज उपलब्ध करवाने के बाद व्यक्ति को छोड़ दी जाएगी.
 

सपना शर्मा, तहसीलदार, देवास

दरअसल, बुधवार, 18 अक्टूबर को देवास के कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान देवास के सुभाष चौक से इंदौर की ओर जा रहे अखाड़ा रोड निवासी दत्तात्रेय (42 वर्ष) को रोककर तलाशी ली तो उसके पास से तकरीबन 9 लाख रुपये की ज्वेलरी और 1 लाख 80 हजार 120 रुपये नगदी बरामद हुए. हालांकि पुलिस ने जब इसकी जानकारी ली तो उसके पास से ज्वेलरी से जुड़े कोई बिल नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया. वहीं राशि और ज्वेलरी को जब्त कर लिए गए.

dewas

पुलिस ने राशि और ज्वेलरी को किए जब्त 

दस्तावेज नहीं मिले तो जब्त हो जाएगी राशि

बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है. वहीं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में 50 हजार से अधिक की राशि साथ में रखने व परिवहन करने पर दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे. दस्तावेज नहीं होने पर राशि की जब्ती की जाएगी.

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