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This Article is From May 28, 2025

Vijay Shah Case: बीजेपी मंत्री विजय शाह के मामले में SIT को मिला वक्त, SC ने गिरफ्तारी और हाई कोर्ट पर ये कहा

Supreme Court on Vijay Shah Case: इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने महिला अधिकारी के बारे में शाह की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, "आप किस तरह के बयान दे रहे हैं... सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री, वह भी तब जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है... संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है. मंत्री के बोले हर वाक्य में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए."

Vijay Shah Case: बीजेपी मंत्री विजय शाह के मामले में SIT को मिला वक्त, SC ने गिरफ्तारी और हाई कोर्ट पर ये कहा

MP BJP Minister Vijay Shah Case Update: कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई SIT ने सीलबंद कवर में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है. मामले की जांच कर रही SIT के हेड सागर जोन के DIG प्रमोद वर्मा हैं. जबकि SSB के डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह इसकी सदस्य हैं. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने की मांग से इन्कार कर दिया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक मंत्री है ऐसे संवेदनशील समय मे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए. वहीं विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है. 

इस बार कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया से इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों को भी दो टूक जवाब दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा कि "जांच अभी शुरुआती चरण में है. हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ-साथ सुनवाई ना करे. SIT ने तय तारीख को जांच रिपोर्ट पेश कर दी. SIT ने कुछ और समय मांगा है. इस मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी."

सुप्रीम कोर्ट ने SIT को जांच के लिए और समय देने का फैसला किया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि विजय शाह को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बरकरार रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई को भी बंद कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पैरलल सुनवाई की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को कहा कि मामले का राजनीतिकरण ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरुआती दौर में है . SIT जांच जारी रहेगी

इससे पहले विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका में कहा था कि मेरे बयान को गलत समझा गया जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है. मीडिया ने ओवर हाइप कर दिया है. कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.

वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने महिला अधिकारी के बारे में शाह की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, "आप किस तरह के बयान दे रहे हैं... सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री, वह भी तब जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है. संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है. मंत्री के बोले हर वाक्य में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए."

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