MP News in Hindi: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मंदसौर (Mandsaur) की सोसाइटी में 20 साल पुराने गेहूं घोटाले मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. साल 2002 में हुए गेहूं-केरोसिन के 87 करोड़ के घोटाले मामले को लेकर 11 आरोपी दोषी करार हुए है. मामले में चार पुरुष आरोपियों को पांच-पांच साल की और महिला आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है. इस मामले में कुल 16 आरोपी थे जिसमें से सुनवाई के दौरान 5 की मृत्यु हो चुकी है. सजा प्राप्त आरोपियों में हाल ही में BJP में शामिल हुए नेता राजेंद्र सिंह गौतम भी शामिल है. इन आरोपियों पर साढे 49 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.
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आरोपियों के वकील लोकेंद्र जोशी ने बताया,
हमारे सारे सदस्य सोसाइटी के सदस्य थे. पुलिस ने गलत तरीके से इनके खिलाफ चार्ट शीट पेश की थी. माननीय न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए पुरुषों को पांच-पांच साल और महिलाओं को चार-चार साल की सजा दी है. इस सजा के खिलाफ हम अपर कोर्ट में अपील करेंगे.
जिला अभियोजन अधिकारी (Prosecution Officer) रेणुका सिंह चौधरी ने बताया,
साल 2002 में मंदसौर की सोसाइटी के जिसके जरिए गरीबों को गेहूं केरोसिन और अन्य सामग्री का बांटी जानी थी. उसे खुले बाजार में बेच दिया गया. इसमें तकरीबन 87 करोड़ की गड़बड़ी की गई थी. इस मामले में आज माननीय न्यायालय ने सभी 11 आरोपियों को सजा सुनाई है. जिसमें राजेंद्र सिंह गौतम समेत अन्य सदस्य शामिल हैं. इसमें पुरुष आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा और महिला आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है. इन पर साढे 49 लाख का जुर्माना भी किया गया है.
जानकारी के लिए बता दें कि राजेंद्र सिंह गौतम कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं. वह जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद पर भी काबिज़ रहे हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश में हुई सत्ता परिवर्तन के समय वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ BJP में शामिल हुए थे.
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