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This Article is From Jan 25, 2024

हाईकोर्ट ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, हेलमेट, सीट बेल्ट की अनिवार्यता के मामले में दिखाई नाराजगी

अदालत ने यह भी कहा कि शासकीय वाहनों तक में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हैं. मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस संबंध में 6 फरवरी तक पुन: रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, हेलमेट, सीट बेल्ट की अनिवार्यता के मामले में दिखाई नाराजगी
अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है.

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट की अनिवार्यता के मामले में शासन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर किया है. अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है, जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है और केवल रिपोर्ट पेश हो रही हैं.

अदालत ने यह भी कहा कि शासकीय वाहनों तक में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हैं. मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस संबंध में 6 फरवरी तक पुन: रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान प्रदेश के परिवहन आयुक्त और एडीजीपी को भी कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी और दोनों को शो कॉज नोटिस जारी किए थे. उनकी ओर से भी जवाब पेश किया गया.

फटकार लगाने के बाद शो कॉज नोटिस किए जारी

दरअसल, जुलाई के महीने में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने यह अंडरटेकिंग दी थी कि आगामी 6 माह  के भीतर प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएगी. इस तरह प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा. सरकार ने अंडरटेकिंग में यह उल्लेख किया था कि 15 जनवरी 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे.

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यह है पूरा मामला...

बता दें कि ग्वालियर की विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य ने 2021 में ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी. मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने इस याचिका को ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित करा लिया था. याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने बताया था कि मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. 

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