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MP सरकार ने बच्चों के एडमिशन के लिए तय की उम्र-सीमा, अब इस ऐज में मिलेगा नर्सरी और KG-1 में प्रवेश

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों के प्राइमरी और प्री-प्राइमरी क्लास में एडमिशन की उम्र सीमा तय कर दिया है. नए नियमों के तहत अब बच्चों को निर्धारित उम्र सीमा में भी एडमिशन मिलेगा. यह नियम सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा. इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

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MP सरकार ने बच्चों के एडमिशन के लिए तय की उम्र-सीमा, अब इस ऐज में मिलेगा नर्सरी और KG-1 में प्रवेश
प्रतीकात्मक फोटो

Nursery Admission Age Limit: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने प्राइमरी और प्री-प्राइमरी क्लास में एडमिशन (Primary Admission Age) के लिए बच्चों की उम्र सीमा निर्धारित कर दी है. राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी करते हुए सभी जिलों के कलेक्टर, डीईओ और डीपीसी को इन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति (New Education Policy) लागू करने के बाद बच्चों की पढ़ाई को शुरू करने के लिए उम्र सीमा निर्धारित किया गया है. जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इन नियमों को लागू कर दिया है.

न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का हुआ निर्धारण

सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब तीन साल से कम उम्र के बच्चों को नर्सरी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा. किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में 3 साल से कम उम्र के बच्चों को नर्सरी और 4 साल से कम उम्र के बच्चों को केजी-1 में एडमिशन नहीं मिल सकेगा. एडमिशन के लिए 1 अप्रैल की स्थिति में बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय की गई है.

इस उम्र में बच्चों को मिलेगा एडमिशन

नए नियमों के मुताबिक अब नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 3 वर्ष और अधिकतम उम्र 4 वर्ष 6 माह होनी चाहिए. इसके साथ ही केजी-1 में एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 4 वर्ष और अधिकतम उम्र 5 वर्ष 6 माह होनी चाहिए. वहीं केजी-2 में एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 5 वर्ष और अधिकतम उम्र 6 वर्ष 6 माह होनी चाहिए. जबकि क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष और अधिकतम उम्र 7 वर्ष 6 माह होनी चाहिए.

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