Madhya Pradesh Assembly Election: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सागर (Sagar) से आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आ रहा है. यहां से भाजपा के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन (Shailendra Jain) के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है.
दरअसल, निर्वाचन आयोग को सूचना मिली थी कि शैलेंद्र जैन बिना अनुमति के साहू धर्मशाला में महिला और पुरुषों को गिफ्ट बांट रहे हैं. मौके पर पहुंची टीम ने जांच की तो आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया. इसके बाद निर्वाचन आयोग की टीम ने उनके खिलाफ मोती नगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है.
शैलेंद्र जैन बांट रहे थे बर्तन सेट
पुलिस के अनुसार शिकायत में रिटर्निंग अधिकारी ने लिखा है कि “आज दिनांक 6.11.2023 को मुझे सूचना प्राप्त हुई कि साहू समाज धर्मशाला में बिना अनुमति के एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 महिला और पुरुष उपस्थित थे. सूचना प्राप्त होते ही मैंने FST दल और VST दल को रवाना किया. इस दौरान संपूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की गई,
बांटे जा रहे थे गिफ्ट
इस वीडियो से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कार्यक्रम में महिलाओं को बर्तन सेट गिफ्ट पैक के रूप में दिए जा रहे थे. रिटर्निंग अधिकारी मौके पर पहुंचे और गिफ्ट खुलवाए जिनमें बर्तन थे. इस तरह के लगभग 2500 से 3,000 पैकेटों का वितरण कार्यक्रम स्थल से किया जाना पाया गया. कार्यक्रम स्थल पर सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी.
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आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज
बिना सूचना के आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है. भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1) के परिदृश्य में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (बी) और सी.आर.पी.सी. की धारा 144 का उल्लंघन पाए जाने पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया.