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Lokayukta Police Action: सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार से 3% रिश्वत मांग रहा था रेंजर, एक लाख रुपये के साथ चढ़ा लोकायुक्त के हत्थे

Lokayukta Police Arrested Red Handed Corrupt Renger: रेंजर ने सड़क निर्माण की लागत का तीन प्रतिशत कथित तौर पर रिश्वत के रूप में ठेकेदार से मांगी और कुछ दिन पहले उससे 96,000 रुपये ऐंठ भी लिए. एक और किस्त के तौर पर ठेकेदार एक लाख रुपये देने के लिए उसके दफ्तर पहुंचा था, तभी लोकायुक्त पुलिस ट्रैप दल गठित करके आरोपी रेंजर को रंगे हाथों पकड़ लिया.

Lokayukta Police Action: सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार से 3% रिश्वत मांग रहा था रेंजर, एक लाख रुपये के साथ चढ़ा लोकायुक्त के हत्थे

Lokayukta Police Arrested Corrupt Renger: मध्य प्रदेश के धार जिले में लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को वन विभाग के एक रेंजर को सड़क निर्माण की मंजूरी देने के बदले ठेकेदार से एक लाख रुपये की कथित घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया. लोकायुक्त पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सुनील तालान ने बताया कि वन विभाग के रेंजर वैभव उपाध्याय को जाल बिछा कर तब रंगे हाथों पकड़ा गया, जब वह ठेकेदार जितेंद्र वास्केल से अपने सरकारी दफ्तर में एक लाख रुपये की कथित घूस ले रहे था.

अनुमति के बाद भी रेंजर ने रुकवा दिया था काम

तालान ने बताया कि वास्केल ने बाग की ऐतिहासिक बौद्ध गुफाओं तक तीन किलोमीटर लम्बा पहुंच मार्ग बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग से सड़क निर्माण का ठेका लिया था, जिसका करीब दो किलोमीटर लम्बा हिस्सा वन क्षेत्र में स्थित है. उन्होंने बताया कि ठेकेदार का कहना है कि वन भूमि पर सड़क बनाने के लिए उसने वन विभाग से पहले ही अनुमति ले रखी थी, इसके बावजूद रेंजर ने निर्माण कार्य रुकवा दिया.

रिश्वक तेले लोकायुक्त पुलिस ने दबोचा

डीएसपी के मुताबिक, रेंजर ने सड़क निर्माण की लागत का तीन प्रतिशत कथित तौर पर रिश्वत के रूप में ठेकेदार से मांगी और कुछ दिन पहले उससे 96,000 रुपये ऐंठ भी लिए. उन्होंने बताया कि वन भूमि पर सड़क निर्माण होने देने के बदले रेंजर ने ठेकेदार से दो लाख रुपये की कथित रिश्वत और मांगी थी, जिसकी एक किस्त के तौर पर ठेकेदार एक लाख रुपये देने के लिए उसके दफ्तर पहुंचा था, तभी लोकायुक्त पुलिस ट्रेप दल गठित करके आरोपी रेंजर को रंगे हाथों पकड़ लिया.  

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डीएसपी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7  के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

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