Lok Sabha Election in Madhya Pradesh: लोकसभा चुनाव की तारीखों (Lok Sabha Election 2024 Date) का ऐलान हो चुका है. इसके साथ ही देशभर में चुनाव प्रचार का दौर तेज हो गया है. वहीं, चुनाव आयोग (Election Commission of India) भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुट गया है. इसी कड़ी में रीवा (Rewa) के जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) ने एक आदेश जारी कर लोगों को बताया है कि वोट करते वक्त मतदाताओं की पहचान के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य होंगे. अगर मतदाता के पास इनमें से कोई एक पहचान पत्र भी होगा, तो वे अपना वोट डाल पाएंगे, लेकिन अगर किसी के पास इन 12 में से एक भी पहचान पत्र नहीं है, तो वे अपना वोट नहीं डाल पाएंगे.
आपको बता दें कि रीवा और मऊगंज जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के 2014 मतदान केन्द्रों पर लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही उसे मतदान का अवसर मिलेगा. मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र से मतदान का अवसर प्राप्त कर सकेंगे. मतदाता पहचान पत्र के अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है. इनमें से किसी एक का उपयोग करके मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जा सकेगी, बस मतदाताओं के पास इनमें से कोई एक होना चाहिए.
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ये हैं वो पहचान पत्र, जिनका कर सकते हैं इस्तेमाल
इस संबंध में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से कर्मचारियों के लिए जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को मान्य किया गया है. इसके साथ-साथ बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों तथा विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिव्यांगजनों को जारी यूनिक दिव्यांगता आईडी शामिल हैं. लिहाजा, 26 अप्रैल को जब आप वोट डालने जाएं, तो अपने साथ इन पहचान पत्र में से कोई एक अवश्य ले जाएं, नहीं तो आप अपना मत नहीं डाल पाएंगे.