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RPF का एक्शन! चलती ट्रेन में मोबाइल चोरी कर आउटर में कूदा आरोपी, रेलवे पुलिस ने ऐसे दबोचा

Indian Railway: भारतीय रेल के सुरक्षा बल ने 5 जून को सुबह 4 बजे के आसपास भोपाल रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में चाेरी करने वाले संदिग्ध चोर को रंगे हाथ पकड़ा है. जानिए उसके पास से क्या बरामद हुआ.

RPF का एक्शन! चलती ट्रेन में मोबाइल चोरी कर आउटर में कूदा आरोपी, रेलवे पुलिस ने ऐसे दबोचा
Indian Railways: रेलवे सुरक्षा बल का एक्शन

Railway Protection Force: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 जून को सुबह-सुबह रेलवे सुरक्षा बल ने सतर्कता दिखाते हुए एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि "भोपाल मंडल में रेल सुरक्षा बल द्वारा निरंतर गश्त और सतर्कता के चलते रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है. इसी क्रम में दिनांक 05 जून, 2025 को सुबह लगभग 04:00 बजे एक संदिग्ध मोबाइल चोर को चलती ट्रेन से आउटर पर उतरते समय रंगे हाथों पकड़ा गया." आइए जानते हैं पूरा मामला.

केरल एक्सप्रेस में हुई घटना

प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल सुरक्षा बल पोस्ट भोपाल द्वारा भोपाल स्टेशन के इटारसी साइड आउटर पर अपराध को रोकने के लिए प्रधान आरक्षक योगेन्द्र शर्मा एवं आरक्षक ललित विश्वकर्मा ड्यूटी पर तैनात थे. इस दौरान गाड़ी संख्या 12625 (केरल एक्सप्रेस) के धीमी गति से गुजरते समय एक व्यक्ति पिट्ठू बैग के साथ चलती गाड़ी से आउटर पर उतरा. संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए जवानों ने उसे रोका और पूछताछ की.

पूछताछ के दौरान व्यक्ति की पहचान नितेश (उम्र 40 वर्ष), निवासी , इंदौर के रूप में हुई. उसके बैग की तलाशी लेने पर उसमें दो मोबाइल फोन पाए गए. इनमें से एक मोबाइल की अनुमानित कीमत ₹15,000 थी, वह पासवर्ड से लॉक था जिसे वह खोल नहीं पाया.

इसी दौरान दूसरे मोबाइल पर कॉल आने पर उस मोबाइल के वास्तविक मालिक सुनील कुमार यादव  से कॉन्टैक्ट हुआ, सुनील बिहार के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि वे वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस के सामान्य कोच में यात्रा कर रहे थे और उक्त मोबाइल चार्जिंग पर लगाया था, जिसे ट्रेन में उनके बगल में बैठा एक व्यक्ति चुपके से लेकर उतर गया.

अधिकारियों का क्या कहना है?

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इस संदिग्ध चोर को जीआरपी भोपाल को सुपुर्द कर दिया गया है. जीआरपी थाना भोपाल में आरोपी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 305(C) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है. रेलवे प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि यात्रा के दौरान अपने कीमती सामानों की सतर्कता से निगरानी रखें और किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की सूचना तुरंत निकटतम रेल सुरक्षा बल या रेलवे अधिकारियों को दें.

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