
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) नगर निगम अतिक्रमण दस्ते ने बीते बुधवार को एक समोसा बनाने वाले का ठेला जेसीबी से तोड़ दिया था. जिसके बाद एनडीटीवी की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और ये प्रश्न उठाया कि अतिक्रमण दस्ते को ठेला जब्त करने का अधिकार है या तोड़ने का.
नया ठेला देने का जारी किया आदेश
हालांकि एनडीटीवी की इस खबर के बाद नगर निगम के अधिकारी हरकत में आए और समोसा बनाने वाले को नया ठेला देने का आदेश जारी किया.
नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी सागर बोरकर (Sagar Borkar) ने बताया कि मैंने एनडीटीवी पर समोसा बनाने वाले का ठेला तोड़ने की खबर देखी. जिसके बाद ये निर्णय लिया कि जो ठेला तोड़ा गया है वो या तो रिपेयर करा कर दिया जाए. यदि टूटा हुआ ठेला रिपेयर नहीं हुआ तो उसे नया ठेला खरीद कर दिया जाएगा.
जब्त की हुई सामग्री का क्षतिग्रस्त करने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं
सागर बोरकर ने बताया कि जो लोग सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण करते हैं या दुकान लगाते हैं, उनकी सामग्री को नगर निगम के पास जब्ती करने का अधिकार है, लेकिन उसे क्षतिग्रस्त करने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है. ये सिर्फ मिसकम्युनिकेशन के कारण हुई है.
सागर बोरकर ने कहा कि जेसीबी चलाने वाले को बताया गया था कि ठेला उठाकर लाना है, लेकिन कुछ समझ में गलती हो जाने से ठेला तोड़ दिया गया. इसलिए उच्च अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि समोसा बनाने वाले को नया ठेला बनकर दिया जाएगा.
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