
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को आंशिक राहत देते हुए पासपोर्ट रिन्युअल करने और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विशेष परिस्थिति में यह राहत दी जा रही है.
इसलिए अटका था मामला
जीतू पटवारी झाबुआ में पूर्व विधायक विक्रांत भूरिया के साथ रेप पीड़ित आदिवासी लड़की के घर पहुंच थे. जिसकी पहचान इंटरनेट मीडिया पर उजागर हो गई थी. जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई. इसी तरह अन्य एफआइआर पूर्व मंत्री इमरती देवी पर अशोभनीय टिप्पणी के कारण दर्ज हुई थी.इन वजहों से उनके विदेश जाने पर रोक थी.
जीतू की ओर से अंतरिम आवेदन पेश कर बताया गया कि उनकी बेटी यूनाइटेड किंगडम में पढ़ती है. उसके कॉलेज में कान्वोकेशन होना है, जिसमें पिता को भी रहना जरूरी है. लिहाजा, उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराने और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाए.
FIR निरस्त करने का मामला अभी लंबित
पासपोर्ट और वीजा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जीतू पटवारी यह अंडरटेकिंग देंगे कि अदालत द्वारा दी गई अनुमति व स्वतंत्रता का वे दुरुपयोग नहीं करेंगे. कोर्ट ने यह अनुमति दो माह यानी 30 अगस्त तक के लिए दी है.पटवारी ने अपने विरुद्ध दर्ज दो एफआइआर निरस्त करने के लिए आवेदन पेश किया था. हालांकि, एफआइआर निरस्त करने का मामला अभी लंबित रहेगा.
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